रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 29 जनवरी, 2025 को कैबिनेट की बैठक में हुई। इसमें राज्य सेवा के अधिकारी को बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त भी कई अन्य फैसले लिए गए।
ये निर्णय हुए
★ झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में राज कुमार राम (सेवानिवृत पदचर) की सेवा नियमित और सम्पुष्ट किये जाने एवं अनुमान्य वित्तीय लाभ दिए जाने की स्वीकृति दी गई।
★ झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देश के आलोक में विजय कुमार ठाकुर, सेवानिवृत्त, वरीय अनुदेशक (तदर्थ रूप से नियुक्त), हस्तशिल्प संसाधन-सह-विकास केन्द्र, जमशेदपुर की सेवा नियमित करते हुए पेंशनादि लाभों की स्वीकृति दी गई।
★ निर्माण कार्य श्रेणी की जीएसटी दर में वृद्धि (यथा 12% के स्थान पर 18) के परिप्रेक्ष्य में नगर विकास एवं आवास विभाग अंतर्गत कार्य संविदाओं में भुगतान/अंतर राशि देयता के लिए प्रक्रिया निर्धारण की स्वीकृति दी गई।
★ मतियस विजय टोप्पो, झा०प्र०से०, तत्कालीन विशेष विनियमन पदाधिकारी, रांची, सम्प्रति-निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, हजारीबाग को सेवा से बर्खास्त करने संबंधित प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई।
★ राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले शिक्षकों, छात्रों, प्रशासकों एवं संस्थानों को सम्मानित करने के उद्देश्य से ‘झारखंड राज्य उच्चतर शिक्षा पुरस्कार योजना’ लागू करने की स्वीकृति दी गई।
★ झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में वादीगण की स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान में नियुक्ति के अनुमोदन के लिए गैर-सरकारी सहायता प्राप्त भाषायी अल्पसंख्यक विद्यालय, श्री डोरंडा बालिका उच्च विद्यालय, रांची में सहायक शिक्षकों के 2 छाया पद, 26 फरवरी, 2009 से 31 दिसम्बर, 2017 तक की अवधि के लिए सृजन की स्वीकृति दी गई।
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