रांची। झारखंड विधानसभा का सत्र 24 फरवरी से होगा। यह निर्णय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 7 जनवरी, 2025 को आयोजित कैबिनेट की बैठक में लिया गया।
ये हुआ निर्णय
★ झारखंड अवर शिक्षा सेवा के पूर्व में सृजित पदों के आलोक में वर्तमान जरूरत के अनुसार पदों का चिन्हितीकरण की स्वीकृति दी गई।
★ महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक (पुलिस बल प्रमुख) के चयन एवं नियुक्ति नियमावली, 2024 के गठन की स्वीकृति दी गई।
★ झारखंड विधान सभा का द्वितीय (बजट) सत्र 24 फरवरी से 27 मार्च, 2025 तक आहूत करने एवं तत्संबंधी औपबंधिक कार्यक्रम पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई।
★ झारखंड में गुणवत्तापूर्ण एवं सुगम तृतीयक (Tertiary) चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से देवघर में नया एम्स स्थापित करने के लिए झारखंड सरकार एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (भारत सरकार) के साथ किये जाने वाले एमओयू प्रारूप पर स्वीकृति दी गई।
★ झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में सदन प्रसाद (तत्कालीन प्रशाखा पदाधिकारी, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग) सम्प्रति सेवानिवृत्त को आर्थिक लाभ सहित भूतलक्षी प्रभाव से अवर सचिव कोटि के पद पर प्रोन्नति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।
★ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-1, नगर उंटारी, गढ़वा के न्यायालय को विशेष न्यायालय पदभिहित करने की स्वीकृति दी गई।
★ झारखण्ड परिचारिका गैर-शैक्षणिक संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्त्त) नियमावली, 2025 के गठन पर स्वीकृति दी गई।
★ प्री बजट कार्यशाला के आयोजन के लिए डॉ० सीमा अखौरी, असिस्टेंट प्रोफेसर, संत जेवियर कॉलेज, रांची एवं उनकी टीम को मनोनयन के आधार पर नॉलेज पार्टनर के रूप में चयनित करने की स्वीकृति दी गई।
★ झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड तथा इसकी अनुषंगी कम्पनियों में प्रबंध निदेशक एवं निदेशक के पदों पर नियुक्ति के लिए किये गये प्रावधानों में आंशिक संशोधन करने के प्रस्ताव पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
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