झारखंड कैबिनेट : राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना की मंजूरी, जानें अन्‍य निर्णय

झारखंड
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रांची। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में 21 जनवरी, 2025 को कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू किए जाने की स्वीकृति दी गई। इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

ये निर्णय लिए गए

★ The Narcotic Drugs And Psychotropic Substances Act, 1985 के अन्तर्गत दर्ज वादों को संज्ञान लेने एवं त्वरित निष्पादन के लिए चतरा में जिला न्यायाधीश स्तर के 1 विशेष न्यायालय के गठन की स्वीकृति दी गई।

★ गेब्रियल किड़ो, सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता (चालू प्रभार), जलपथ प्रमंडल संख्या-02, हजारीबाग को स्वतंत्र चालू प्रभार के तहत सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता के पद पर कार्यरत अवधि के वेतन का अन्तर राशि के भुगतान की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों, सदर अस्पतालों, अनुमंडलीय अस्पतालों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए वरीय अस्पताल प्रबंधक, अस्पताल प्रबंधक, वित्तीय प्रबंधक एवं आई०टी० एग्जिक्‍यूटिव के पद सृजन की स्वीकृति दी गई।

★ प्रबंध निदेशक (झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड, रांची) के पद पर कमलेश्वर कान्त वर्मा 3 वर्षों अथवा अगले आदेश तक, जो पहले हो, के लिए नियुक्त करने संबंधी शर्त को कार्मिक की 31 जनवरी, 2024 की अधिसूचना के द्वारा संशोधित करते हुए उक्त के स्थान पर 4 वर्षों के लिए (31.12.2025 तक) अथवा अगले आदेश तक, जो पहले हो, किया गया है, पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ वित्तीय वर्ष 2024-25 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ झारखंड उच्च न्यायालय अन्तर्गत दायर वाद और एलपीए में पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में नन्द किशोर प्रसाद को विभागीय लेखा परीक्षा द्वितीय पत्र में अंतिम स्तर से उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता को क्षांत करते हुए देय ACP/MACP का वित्तीय लाभ प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई।

★ झारखंड उच्च न्यायालय अन्तर्गत दायर वाद में पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में प्रेम कुमार की सेवा नियमित करते हुए उन्हें अनुमान्य वित्तीय लाभ प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई।

★  झारखंड उच्च न्यायालय अन्तर्गत दायर वाद में पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में स्व. राज किशोर सिंह की सेवा नियमित करते हुए उन्हें अनुमान्य वित्तीय लाभ प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई।

★ CT-MIS परियोजना के अधीन कार्यरत परामर्शी सर्वश्री TCS को 01.10.2024 से 30.09.2025 तक की अवधि के लिए मनोनयन के आधार पर अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।

★  उच्च कुशलता प्राप्त प्रोफेशनल को संविदा के आधार पर सलाहकार-सह-विशेष सचिव के रूप में नियोजित करने संबंधी संकल्प (संख्या-8598, दिनांक 29.09.2015) को निरस्त करने की स्वीकृति दी गई।

★ श्रीमती कुमकुम प्रसाद, झा०प्र०से०, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, तमाड़, रांची के विरूद्ध अधिरोपित असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक के दंड को विलोपित करने की स्वीकृति दी गई।

★  वित्तीय वर्ष 2024-2025 में झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति के अंतर्गत निबंधित अधिवक्ताओं को (1) स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ प्रदान करने के लिए 6,000 रुपये वार्षिक प्रीमियम के रूप में अनुदान राशि 9 करोड़ रुपये भुगतान किये जाने, (2) 65 वर्ष से अधिक उम्र के अधिवक्ता लाइसेंस प्रत्यर्पित करने वाले इच्छुक अधिवक्ताओं को पेंशन के रूप में प्रतिमाह 7,000 हजार रुपये की दर से 1.60 करोड़ रुपये की अनुदान राशि भुगतान करने एवं (3) नए अधिवक्तागओं को प्रथम 3 वर्ष की अवधि के दौरान वृत्तिका भत्ता के रूप में 5000 हजार रुपये प्रतिमाह की दर से (50 प्रतिशत की समतुल्य राशि राज्य सरकार की ओर से प्रदान किये जाने के लिए) अनुदान राशि 1.50 करोड़ रुपये अर्थात 12.10 करोड़ का उपबंध झारखंड राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में कराने की स्वीकृति दी गई।

★ स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत झारखंड पारा मेडिकल जिला स्तरीय संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली 2025 के गठन की स्वीकृति दी गई।

★ दुमका हवाई अड्डा से Regional Connectivity Scheme (RCS-UDAN) के तहत नियमित उड़ान सेवा प्रारंभ करने के निमित्त हवाई अड्डा पर CNS/ATM (Communication, Navigation and Surveillance and Air Traffic Management Services) सेवाएं cost recovery basis पर उपलब्ध कराने के लिए मनोनयन के आधार पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ एकरारनामा के प्रस्ताव और प्रारूप पर स्वीकृति दी गई।

★  झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में यचिकाकर्त्ताओं की नियुक्ति की वैचारिक नियुक्ति तिथि 16 नवंबर, 2010 स्वीकृत करते हुए बीच की अवधि (16.11.2010 से वास्तविक योगदान तिथि तक) मात्र MACP एवं पेंशन प्रयोजनार्थ उक्त अवधि की गणना करने की स्वीकृति दी गई।

★ वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2029-30 तक ज्ञानोदय योजना अंतर्गत 94.50 करोड़ रुपये की लागत से मध्य विद्यालय में कम्प्यूटर शिक्षा एवं कम्प्यूटर आधारित शिक्षा (Digitization of Schools) की स्वीकृति दी गई।

★  भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 के तहत अनुसंधान के लिए अनुसंधानकर्ता को मोबाईल फोन की सुविधा उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई।

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