रांची। झारखंड सरकार में कार्यरत कर्मियों को चल और अचल संपत्तियों का विवरण देना है। इसके लिए समय सीमा भी तय किया गया है। कार्मिक विभाग प्रवीण कुमार टोप्पो ने इस संबंध में 30 दिसंबर, 2024 को पत्र जारी किया है। इसकी जानकारी सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव/सचिव, विभागाध्यक्ष, प्रमंडलीय आयुक्त, उपायुक्तों को दी है।
श्री टोप्पो ने लिखा है कि झारखंड राज्य के सभी सरकारी सेवकों (वर्ग-4 को छोड़कर) को प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी से 28 फरवरी तक मानव सम्पदा संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) के माध्यम से ऑनलाईन चल एवं अचल संपत्ति से संबंधित विवरणी अनिवार्य रूप से समर्पित करने का प्रावधान किया गया है। यह गत वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर के आधार पर देना है।
उक्त के आलोक में झारखंड राज्य के सभी सरकारी सेवकों (वर्ग-4 को छोडकर) को पूर्व वर्ष का चल एवं अचल संपत्ति विवरणी 1 जनवरी से 28 फरवरी, 2025 तक ऑनलाईन HRMS के माध्यम से समर्पित किया जाना है।
श्री टोप्पो ने लिखा है कि अपने विभाग, जिलांतर्गत कार्यरत सभी पदाधिकारी और कर्मचारियों को 28 फरवरी, 2025 तक निश्चित रूप से संपत्ति विवरणी ऑनलाईन समर्पित करने के लिए निर्देशित करने की कृपा की जाय।
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