दहेज लेना व देना कानूनन अपराध : प्रवीण कुमार श्रीवास्तव

झारखंड
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  • अनगड़ा़ पंचायत भवन में डालसा ने जागरुकता कार्यक्रम चलाया

रांची। झालसा के निर्देश और न्यायायुक्त के मार्गदर्शन में अनगड़ा़ पंचायत भवन में डालसा ने बुधवार को जागरुकता कार्यक्रम चलाया। इस कार्यक्रम में एलएडीसी चीफ प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, पीएलवी प्रदीप बड़ाईक, मालती कुमारी, तारा मिंज, शिला देवी एवं राजा वर्मा उपस्थित थे।

एलएडीसी चीफ प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने जे.जे एक्ट, पोक्सो एक्ट आदि जैसे बच्चों से संबंधित कानूनों की जानकारी दी। नशा उन्मूलन पर चर्चा करते हुए कहा कि नशा नहीं करें। नशा से धन और स्वस्थ दोनों पर बुरा असर पड़ता है। उन्होंने बाल विवाह अधिनियम-2006 कानून की जानकारी लोगों को दी।

श्री सिन्हा ने मोटर वाहन दुर्घटना में प्राप्त होनेवाले मुआवजा की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पीड़ित या पीड़िता मुआवजा के लिए डालसा कार्यालय में आवेदन दे सकते है। पीड़िता अगर महिला हो तो केस लड़ने के लिए डालसा की ओर से निःशुल्क अधिवक्ता भी दिया जाता है।

दहेज प्रथा कानून-1961 के बारे में विस्तार से बताये और कहा कि दहेज लेना और देना कानूनन अपराध है, इसमें सजा भी होती है। एमएसीटी एक्ट-1988 के बारे में जानकारी दी गयी। उन्‍होंने 14 दिसम्बर को आयोजित होनेवाले राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी साझा की। कहा कि वादकारी उक्त तिथि को आकर वादों का निस्तारण करा सकते है। 

मालती कुमारी एवं तारा मिंज ने वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन की जानकारी दी। पीएलवी शीला देवी ने प्रधानमंत्री आवास योजना एवं श्रम कार्ड की जानकारी दी। पेंशन से संबंधित लाभ लेने की बातें कहीं। उन्होंने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार, रांची में इससे संबंधित आवेदन दे सकते हैं।

डालसा के पीएलवी ने आगामी 14 दिसम्बर को आयोजित होनेवाली राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जानकारी दी। लोक अदालत की सफलता के लिए अपने वादों का निस्तारण मध्यस्थता के माध्यम से कराने पर प्रकाश डाला। मौंके पर डालसा के पीएलवी ने उपस्थित लोगों के बीच पम्पलेट और लिफलेट का वितरण भी किया।

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