लंबित वादों के निस्तारण का सुलभ माध्यम है लोक अदालत : कविता कुमारी खाती

झारखंड
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  • पीएलवी कौशल्या देवी और शंकर महतो ने लोक अदालत की दी जानकारी

रांची। झालसा के निर्देश और न्यायायुक्त की देखरेख में सिल्ली प्रखंड के राधिका मैदान में डोर-टू-डोर ‘विधिक सेवा आपके द्वार’ कार्यक्रम का अयोजन मंगलवार को किया गया। जागरुकता कार्यक्रम में एलएडीसी अधिवक्ता कविता कुमारी खाती, कौशल्या देवी, शंकर महतो, ब्रीजेश कुमार, बंशीधर महतो एवं राजा उपस्थित थे।

अधिवक्ता कविता कुमारी खाती ने बाल-विवाह, दहेज प्रथा, डायन बिसाही, कन्या भ्रूण हत्या इत्यादि विषय के संबंध में न्याय प्राप्त करने के उपाय के बारे में बताया। ग्रामीणों को डालसा की तरफ से निःशुल्क विधिक सेवा प्राप्त करने के तरीकों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि डायन बिसाही के मामले में एक दूसरे की हत्या करना गलत है।

जागरुकता कार्यक्रम को संबोधित करते हुए तारा मिंज, शीला देवी एवं तारा मिंज ने गरीब तबके के लोगों को वृद्धा पेंशन और मजदूर निबंधन कार्ड एवं उससे होनेवाले लाभ के बारे में जानकारी दी। इसके अतिरिक्‍त पीएलवी ने घर-घर जाकर लोगों के समस्या को सुना तथा पीड़ित मुआवजा के बारे में भी विस्तार से बताया।

डालसा के पीएलवी ने 14 दिसंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी दी। तारा मिंज ने कहा कि न्यायालय में कोई भी वाद लंबित हैं, तो राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन उसका निबटरा करा सकते हैं।

राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक सुलहनीय मामले, दीवानी से संबंधित मामले, श्रम से संबंधित वाद, वैवाहिक वाद, पारिवारिक वाद, उत्पाद से संबंधित मामले, चोक बाउंस के मामले, वन विभाग के मामले, बिजली से संबंधित मामले, ट्रैफिक चालान से संबंधित मामले साथ ही साथ भूमि अधिग्रहण, मोटरयान, माप-तौल से संबंधित वाद एवं वैवाहिक से संबंधित मामलों को चिन्हित करके पक्षकारों को नोटिस भेजा जा रहा है।

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