सीसीएल सहित 113 संस्थानों के 273 पीठासीन पदाधिकारी व मतदान कर्मियों पर FIR संभव

झारखंड मुख्य समाचार
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  • बिना पूर्व अनुमति डिस्पैच के दिन थे गैरहाजिर
  • लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई
  • 15 नवंबर को 11 बजे तक सभी से मांगा स्पष्टीकरण

रांची। विधानसभा आम निर्वाचन-2024 के प्रथम चरण में डिस्पैच के दिन बिना अनुमति अनुपस्थित रहने वाले पीठासीन पदाधिकारियों/मतदान कर्मियों को शो-कॉज जारी किया गया है। 12 नवंबर को सीसीएल सहित 113 संस्‍थानों के 273 पीठासीन पदाधिकारियों/मतदान कर्मियों की बिना अनुमति अनुपस्थिति को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लि‍या। स्‍पष्‍टीकरण समर्पित करने का आदेश जारी किया गया है।

मांगा गया है स्पष्टीकरण

पोलिंग पार्टियों के डिस्पैच के दिन अनुपस्थित रहने वाले पीठासीन पदाधिकारी व मतदान कर्मियों द्वारा स्वीकार्य योग्य स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने की स्थिति में इनके विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। अपने कर्तव्य से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहनेवाले पीठासीन पदाधिकारियों/मतदान कर्मियों को 15 नवंबर, 2024 के पूर्वाह्न 11 बजे तक स्पष्टीकरण समर्पित करने का आदेश दिया गया है।

कर्मियों को दिया शो-कॉज

विधानसभा आम निर्वाचन, 2024 के निर्वाचन कार्य सम्पन्न कराये जाने के लिए केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के कार्यालय/प्रतिष्ठान/निकाय/शैक्षणिक संस्थान में सेवारत पदाधिकारी/कर्मचारी की नियुक्ति पीठासीन/मतदान पदाधिकारी के रूप में दायित्व निर्वहन के लिए की गयी थी। निर्गत नियुक्ति पत्र पर सभी पीठासीन पदाधिकारियों/मतदान कर्मियों को स्पष्ट आदेश दिया गया था कि वे 12 नवंबर, 2024 को पूर्वाह्न 6 बजे अपना योगदान बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम, मोरहाबादी में आवंटित विधानसभा में देना सुनिश्चित करेंगे। हालांकि 113 संस्थानों के 273 पीठासीन पदाधिकारियों/मतदान कर्मियों ने अपना योगदान नहीं दिया, जिन्हें शो-कॉज जारी किया गया है।

अनुपस्थित कर्मियों की सूची

  • रोहिणी प्रोजेक्ट रोहिणी कोलियरी एनके एरिया -16
  • स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जोनल ऑफिस – 9
  • बैंक ऑफ इंडिया जोनल ऑफिस – 11
  • सीसीएल एनके एरिया, डकरा खलारी रांची – 17
  • एग्जीक्यूटिव डॉयरेक्टर सेल (सीईटी) – 10

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