- मतदाताओं को शत प्रतिशत जागरूक करने के उद्देश्य से स्वीप कोषांग कर रहा कार्यक्रम
संजय यादव
देवघर। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त विशाल सागर ने कहा कि जिले में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत दूसरे चरण के लिए 22 अक्टूबर, 2024 को गैजेट नोटिफिकेशन होगा। नामांकन की तिथि 29 अक्टूबर निर्धारित की गयी है। स्क्रूटनी ऑफ नोमिनेशन की तिथि 30 अक्टूबर और वापसी की अंतिम तिथि 1 नवंबर, 2024 तय गयी है। मतदान 20 नवंबर, 2024 को होगी। मतगणना 23 नवंबर और चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति की 25 नवंबर, 2024 निर्धारित की गयी है।
श्री सागर ने बताया कि जिला अंतर्गत विधानसभा आम चुनाव में लगभग 11,21,706 मतदाता हैं, जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है। इसके अलावे मधुपुर विधानसभा अन्तर्गत 409 मतदान, सारठ विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत 376 मतदान केन्द्र एवं देवघर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत 460 मतदान केन्द्रों की संख्या है। इस प्रकार देवघर जिले में 1245 मतदान केन्द्र बनाये गये हैं। मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं की सुविधा के लिए सभी बूथों पर एएमएफ की सुविधा सुनिश्चित की जायेगी।
सुरक्षा की दृष्टिकोण से सभी मतदान केन्द्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था रहेगी। इसके अलावे भयमुक्त, शांतिपूर्ण व सुरक्षित मतदान को लेकर एफएसटी-33, भीएसटी-12, एसएसटी-39, एटी-04, एईओ-04 एवं वीवीटी-06 टीम का गठन किया गया और 158 सेक्टर ऑफिसर को प्रतिनियुक्त किए गये है। देवघर जिला अन्तर्गत विभिन्न सीमाओं पर 5 (अंधरीगादर, दर्दमारा, दुम्मा, जयपुर मोड़ व जमुआ) आदि चेक पोस्ट बनाये गये हैं।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने बताया कि आज से 29 अक्टूबर तक नॉमिनेशन की प्रक्रिया चलेगी। इसके तहत सुबह 11 बजे से 3 बजे तक निर्वाची कार्यालय में प्रत्याशी अपना नामांकण करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त 18 वर्ष पूर्ण करने वाले मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। शत प्रतिशत मतदाताओं को जागरूक करने के उदेश्य से स्वीप कोषांग द्वारा विभिन्न जागरुकता कार्यक्रमों का आयोजन तीनों विधानसभा क्षेत्रों में किया जा रहा है।
श्री सागर ने बताया कि विधानसभा आम चुनाव को लेकर जिले के शत प्रतिशत मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा हैं। इस कड़ी में जिले के सभी दिव्यांग व 85 वर्ष से ऊपर के मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट से मतदान की सुविधा सुनिश्चित की गयी है, ताकि उन्हें मतदान करने में किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। सुविधापूर्वक अपने घर से ही मतदाता मतदान कर सकें। निर्वाचन द्वारा गठित टीमों के माध्यम से घर-घर जाकर पूरी गोपनीयता के साथ मतदान कराया जाना हैं।
ज्ञात हो कि 40 प्रतिशत दिव्यांगता वाले दिव्यांग मतदाताओं व 85 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग मतदाताओं को घर बैठे ही वोट देने की सुविधा के लिए उन्हें पोस्टल बैलट का विकल्प चुनाव आयोग द्वारा प्रदान किया गया है। आयोग के मुताबिक घर से वोट डालने के इच्छुक मतदाता बीएलओ के माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म जमा करने के बाद बुजुर्ग व दिव्यांग मतदाता अपने घर से ही मतदान कर सकेंगे। इस प्रकार की सुविधा देने के पीछे का मुख्य उद्देश्य यह है कि ऐसे मतदाताओं के परिजन या बच्चे बाहर रहते हैं।
मौके पर उप निर्वाचन पदाधिकारी शैलेश कुमार सिंह, जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी राहुल कुमार भारती, प्रभारी पदाधिकारी गोपनीय शाखा मुकेश कुमार, सहायक जनसम्पर्क पदाधिकारी आदि उपस्थित थे।
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