अपहरण कर नाबालिग का दुष्‍कर्म करने वालों को आजीवन कारावास

झारखंड अपराध
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आनंद कुमार सोनी

लोहरदगा। नाबालिग युवती का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। जिला एवं अपर सत्र न्यायालय-प्रथम अखिलेश कुमार तिवारी ने ग्राम चेटर, थाना कुडू निवासी असलम खान के पुत्र नसीम खान और कलाम पवरिया का बेटा मकसूद पवारिया को आजीवन कारावास (मरते दम तक) की सजा सुनाई। वहीं विभिन्न धाराओं में 25000, 25000, 10000 और 5000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। युवती के साथ दोनों ने निर्दयता के साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया था।

जानकारी के मुताबिक कुड़ू थाना के चेटर गांव निवासी नाबालिग बालिका अपने चचेरे भाई की शादी समारोह में उसके घर गई थी। युवती पेशाब करने के लिए शादी समारोह के दौरान घर से बाहर निकली थी। तभी गांव के ही दोनों युवकों ने उसका मुंह दबाकर खींचकर घर से लगभग 200 मीटर दूर झाड़ी में जबरदस्ती ले गए। दोनों ने बारी-बारी से उसके साथ बलात्कार किया। जब गुप्तांग से काफी खून बहने लगा, तब उसके अंदर कपड़ा डाल दिया था।

उसी समय लड़की के चिल्लाने की आवाज मिली। परिजन लड़की तक पहुंचे। तत्काल इसकी सूचना कुडू थाना पुलिस को फोन पर दी। पुलिस युवती को खून से लथपथ अवस्था में पाई। अपराधियों का पहचान करते हुए कुडू थाना में मामला दर्ज किया।

बताते चले कि लड़की जिंदगी और मौत से लड़ रही थी। रिम्‍स, रांची के डॉक्टरों की टीम ने समय रहते उसके गुप्तांग का ऑपरेशन किया। इस प्रकार युवती को नई जिंदगी मिली।

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