शिक्षकों के प्रमोशन में देरी करने वाले पदाधिकारी पर होगी कार्रवाई

झारखंड
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  • सचिव ने जिला शिक्षा अधीक्षकों को दिए निर्देश

रांची। शिक्षकों के प्रमोशन में अनावश्‍यक देरी करने वाले पदाधिकारियों पर कार्रवाई होगी। इसे लेकर प्रभारी सचिव उमाशंकर सिंह ने फिर निर्देश जारी किए हैं। इस बाबत उन्‍होंने रांची, लोहरदगा और साहिबगंज को छोड़कर सभी जिला शिक्षा अधीक्षक को 21 अक्‍टूबर, 2024 को पत्र लिखा है।

प्रभारी सचिव ने लिखा है कि राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षकों की विभिन्न ग्रेडों में प्रोन्नति‍ के लिए झारखंड राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक प्रोन्नति नियमावली, 1993 गठित है। शिक्षकों की विभिन्न ग्रेडों (यथा ग्रेड-4 एवं ग्रेड-7) में ससमय प्रोन्नति के संबंध में उदासीनता बरते जाने की स्थिति में झारखंड उच्च न्यायालय में अनेक वाद दायर है। इसमें कई अवमाननावाद में परिणत हो गये हैं। इस परिप्रेक्ष्य में प्रशासी विभाग के समक्ष अप्रिय स्थिति उत्पन्न हो रही है।

सचिव ने लिखा है कि प्राथमिक शिक्षा निदेशक के निदेशित करने के बावजूद अपेक्षित परिणाम प्रोन्नति की दिशा में द्रष्टव्य नहीं है, जो कि खेदजनक है।

प्रभारी सचिव ने लिखा है कि वर्णित संदर्भ में आपको सचेत किया जाता है कि विषयांकित मामले में तत्परता बरतते हुए प्रोन्नति की प्रक्रियात्मक कार्रवाई शीघ्र निस्तारित करें। अन्यथा अनावश्यक विलंब के लिए चिन्हित दोषी पदाधिकारी के विरूद्ध उचित अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।

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