बुलडोजर एक्शन का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, अदालत ने कही ये बात

नई दिल्ली देश
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नई दिल्‍ली। उत्‍तर प्रदेश सहित पूरे देश में बुलडोजर एक्‍शन हो रहा है। इसकी शुरुआत उत्‍तर प्रदेश से हुई थी। अब यह मध्‍य प्रदेश, राजस्‍थान सहित अन्‍य राज्‍यों में भी पहुंच गया है। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है।

देश भर में चल रहे बुलडोजर एक्शन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस मामले पर 2 सितंबर को कोर्ट में सुनवाई हुई। सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि म्युनिसिपल नियमों के मुताबिक नोटिस देकर ही अवैध निर्माण को ढहाया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ‘केवल इसलिए कोई घर कैसे गिराया जा सकता है, क्योंकि कोई व्यक्ति आरोपी है या यहां तक ​​कि उसे दोषी भी ठहराया गया है।

जमीयत उलमा-ए-हिंद द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसमें तत्काल सुनवाई की मांग की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस बारे में दिशानिर्देश बनाएंगे, जिसका सभी राज्य पालन करें। मामले की 17 सितंबर को अगली सुनवाई होगी।

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