नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने हर्ष मांदर, ज्यां द्रेज की याचिका खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान कड़ी टिप्पणी भी की। याचिकाकर्ताओं के वकील प्रशांत भूषण थे।
सुप्रीम कोर्ट में हर्ष मांदर, ज्यां द्रेज, निखिल डे समेत 11 लोगों ने याचिका दायर की थी। याचिका में भारत से इजराइल को हथियार सप्लाई रुकवाने की मांग की गई थी। कहा था कि भारत सरकार निजी कंपनियों से इजराइल को सैन्य समान देने से रोके।
इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 10 सितंबर को सुनवाई हुई। कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। याचिकाकर्ताओं के वकील प्रशांत भूषण का कहना था कि इजराइल गाजा में नरसंहार कर रहा है।
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने कहा कि हम विदेश नीति में दखल नहीं देते। क्या हम सरकार से कहेंगे कि रूस से पेट्रोल नहीं ले या मालदीव से सारा निवेश वापस ले ले?
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