झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के आसपास धारा 163 लागू, उल्‍लंघन पर होगी कार्रवाई

झारखंड
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रांची। झारखंड की राजधानी रांची के नामकुम के चायबगान के कालीनगर स्थित झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की चाहरदीवारी से 100 मीटर की परिधि में धारा 163 लागू की गई है। इसका आदेश अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, रांची ने जारी कर दिया है। आदेश का उल्‍लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

जारी आदेश में कहा गया है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की चाहरदीवारी से 100 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा जारी की गई है। अनुमंडल दंडाधिकारी द्वारा बीएनएसएस की धारा-163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न प्रकार की निषेधाज्ञा जारी की गई है। निषेधाज्ञा 2 अक्‍टूबर, 2024 के रात 10 बजे तक के लिए लागू रहेगा।

इसपर लगा प्रतिबंध

  • बिना सक्षम प्राधिकार के पूर्वानुमति के किसी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन करना। (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों एवं न्यायालय कार्य एवं धार्मिक तथा अंत्येष्टि कार्यक्रम को छोड़कर)।
  • किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, जैसे-बंदूक, राईफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलना या चलना। (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर)।
  • किसी प्रकार के हरवे-हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर निकलना या चलना। (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/ कर्मचारियों को छोड़कर)।
  • बिना सक्षम प्राधिकार के पूर्वानुमति के किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना। (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर)।
  • यह आदेश जिला प्रशासन द्वारा प्रतिनियुक्त किसी भी पदाधिकारी अथवा बल पर लागू नहीं होगा।

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