रांची। कई सरकारी शिक्षकों की प्रोन्नति रद्द हो सकती है। साथ ही, उनसे वसूली भी की जा सकती है। इस बाबत उनसे स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। जवाब मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जा सकती है।
जारी आदेश में रांची जिला शिक्षा अधीक्षक बादल राज ने लिखा है कि शिक्षकों को परिकल्पित रूप से 1 अप्रैल, 2003 के प्रभाव से ग्रेड-4 में सशर्त प्रोन्नति प्रदान की गयी है। भूतलक्षी प्रभाव से 1 अप्रैल, 2003 ग्रेड-4 में ली गयी प्रोन्नति के आधार पर ग्रेड-5 में 1 अप्रैल, 2015 के प्रभाव से और 8 जुलाई, 2024 के आदेश से ग्रेड-7 में प्रोन्नति दी गई। इसके बाद वेतन निर्धारण का लाभ दिया गया है।
जिला शिक्षा अधीक्षक ने सभी से पूछा है कि झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा 23 सितंबर, 2024 को पारित न्यायादेश के आलोक में विभिन्न ग्रेडों में सशर्त दी गई प्रोन्नति को रद्द करते हुए क्यों नहीं राशि वसूली की कार्रवाई की जाय। इस बाबत अपना स्पष्टीकरण/पक्ष 5 अक्टूबर, 2024 तक अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
ये है आदेश और सूची
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