- वादकारी लंबित वादों का निस्तारण लोक अदालत में करा सकते है : शिवानी सिंह
रांची। झालसा कैलेंडर के अनुसार न्यायायुक्त-सह-अध्यक्ष, डालसा के मार्गदर्शन में नगड़ी प्रखंड के कुदलोंग गांव में डोर-टू-डोर जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन 3 सितंबर, 2024 को किया गया। इस अवसर पर एलएडीसीएस अधिवक्ता शिवानी सिंह, पीएलवी रिना लिंडा, उमेश कुमार, सतीश कुमार, पारवती देवी, फुलेश्वरी देवी एवं राजा वर्मा उपस्थित थे।
एलएडीसीएस अधिवक्ता शिवानी सिंह ने बाल-विवाह, दहेज प्रथा, डायन बिसाही, कन्या भ्रूण हत्या इत्यादि के मामले में न्याय प्राप्त करने के बारे में विस्तार से बताया। नालसा 10 स्कीम के बारे में जानकारी दी। डालसा, रांची से विधिक सेवा प्राप्त करने के विषय में जानकारी उपस्थित लोगों को दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उमेश कुमार व सतीश कुमार ने गरीब तबके लोगों को वृद्धा पेंशन और मजदूर निबंधन कार्ड एवं उससे होनेवाले लाभ के बारे में बताया।
ज्ञात हो कि पीएलवी रीना लिंडा, पारवती देवी एवं फुलेश्वरी देवी ने डोर-टू-डोर जाकर ग्रामीणों व असहाय लोगों के बारे में जानकारी ली। उन्हें वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना एवं सरकार द्वारा चलाये जा रहे अन्य लाभकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
अधिवक्ता शिवानी सिंह ने 28 सितंबर को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि न्यायालय में कोई भी वाद लंबित हैं, तो राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन अपने वादों का निबटरा करा सकते हैं। इससे समय व धन की बचत होगी।
राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी आपराधिक सुलहनीय मामले, दीवानी से संबंधित मामले, श्रम से संबंधित वाद, विवाहोत्तर प्रताड़ना के वाद, पारिवारिक वाद, उत्पाद से संबंधित मामले, चेक बाउंस के मामले, वन विभाग के मामले, बिजली से संबंधित मामले, ट्रैफिक चालान से संबंधित मामले के साथ भूमि अधिग्रहण, मोटरयान, माप-तौल से संबंधित वाद एवं वैवाहिक से संबंधित मामलों को चिन्हित करके पक्षकारों को नोटिस भेजा जा रहा है।
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