नाबालिग से दुष्कर्म करने के वाले को 20 साल कारावास की सजा

झारखंड अपराध
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  • बीस हजार रुपये का लगाया जुर्माना

चाईबासा। नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के वाले दोषी को न्यायालय ने 20 साल कठोर कारावास और बीस हजार रूपये जुर्माना की सजा सुनाई है। मामला किरीबुरू थाना क्षेत्र का है। किरीबुरू थाना में पोक्सो एक्ट के तहत अभियुक्त बक्कल हाटिंग निवासी आशीष नाग के विरूद्ध नाबालिग बच्ची के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करने के आरोप में 31 मार्च, 2021 को मामला दर्ज किया गया था।

अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस द्वारा अभियुक्त आशीष नाग को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। पुलिस द्वारा सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया।

इसके आधार पर इस कांड का विचारण के क्रम में 21 अगस्‍त, 2024 को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम), पश्चिम सिंहभूम, चाईबासा ने धारा- 4(2) पोक्सो एक्ट में अभियुक्त आशीष नाग को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर 20 बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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