नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में सुप्रीम कोर्ट में 1 अगस्त को सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले के आरोपी बिभव कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई की। उसे जमकर लताड़ा।
सुप्रीम मोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कड़ा सवाल किया। पूछा कि निजी सचिव पद से हटाया जाने के बाद भी बिभव आखिर सीएम के घर पर कर क्या रहा था? क्या एक युवा महिला पर हाथ उठाते हुए उसे शर्म नहीं आई?
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बिभव को ‘goon’ यानी ‘गुंडा’ तक कह दिया। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के ‘गुंडे’ का सीएम के बंगले पर क्या काम था? सीएम आवास कोई निजी मकान नहीं है।
याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी जारी किया है। इस मामले की 7 अगस्त को अगली सुनवाई होगी।
खबरें और भी हैं। इसे आप अपने न्यूज वेब पोर्टल dainikbharat24.com पर सीधे भी जाकर पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन को अलाउ कर खबरों से अपडेट रह सकते हैं। सुविधा के अनुसार अन्य खबरें पढ़ सकते हैं।
आप अपने न्यूज वेब पोर्टल से फेसबुक, इंस्टाग्राम, x सहित अन्य सोशल मीडिया के साथ-साथ सीधे गूगल हिन्दी न्यूज पर भी जुड़ सकते हैं। यहां भी खबरें पढ़ सकते हैं। अपने सुझाव या खबरें हमें dainikbharat24@gmail.com पर भेजें।
हमारे साथ इस लिंक से जुड़े
https://chat.whatsapp.com/DHjL9aXkzslLcQKk1LMRL8