कोलकाता रेप-हत्याकांड पर सुप्रीम कोर्ट ने दिए ये निर्देश, ममता सरकार को झटका

नई दिल्ली देश
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नई दिल्‍ली। कोलकाता रेप और हत्‍याकांड पर सुप्रीम कोर्ट ने 20 अगस्‍त को सुनवाई की। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने सुनवाई की। इस मामले में कई निर्देश दिए। एक आदेश से ममता सरकार को झटका लगा है।

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को गुरुवार तक स्टेटस रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। राज्य सरकार तोड़फोड़ पर जवाब देने का आदेश दिया। कोर्ट ने डॉक्टरों की सुरक्षा पर नेशनल टास्क फोर्स बना दिया। इसमें कई नामी गिरामी डॉक्‍टरों को रखा गया है। वे सुझाव देंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने 3 हफ्ते में अंतरिम रिपोर्ट देने का आदेश दिया। आंदोलनरत डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील की। पश्चिम बंगाल सरकार से कहा कि आलोचकों पर बेवजह कार्रवाई नहीं करें।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तोड़फोड़ के बाद हम पुलिस पर भरोसा नहीं कर सकते। आरजे कर हॉस्पिटल की सुरक्षा सीआईएसएफ को सौंपी गई।

कोर्ट ने सोशल मीडिया में कोलकाता हत्याकांड की पीड़िता की पहचान और उसकी तस्वीरों, वीडियो की मौजूदगी को गलत बताया। इन्हें हटाने को कहा। कानूनन किसी रेप पीड़िता की सहमति से ही उसकी पहचान उजागर की जा सकती है। तभी 2012 दिल्ली गैंगरेप पीड़िता को भी असली नाम की जगह ‘निर्भया’ कह कर पुकारा गया।

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