रांची। झारखंड की राजधानी रांची के एक इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। इस दौरान कई गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। इसका उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जा सकती है। इसका आदेश जारी कर दिया गया है।
आदेश में कहा गया है कि कतिपय संगठनों / दलों द्वारा धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली इत्यादि किए जाने की सूचना है। मुख्यमंत्री आवास घेराव की संभावना है। हाल के दिनों में पूर्व में निर्धारित स्थान जाकिर हुसैन पार्क की जगह यह कार्यक्रम राजभवन मुख्य द्वार, मुख्यमंत्री आवास, कांके रोड पर भी हो रहे हैं।
इस प्रकार के कार्यक्रमों से सरकारी कामकाज में व्यवधान उत्पन्न होने के साथ-साथ यातायात व्यवस्था बाधित होने एवं विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाती है। लोक परिशांति भंग होने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता है।
इसे लेकर अनुमंडल दंडाधिकारी रांची सदर उत्कर्ष कुमार ने बि० एन० एस० एस० की धारा-163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रांची सदर अनुमंडल अंतर्गत मोहराबादी मैदान के 500 मीटर परिधि में (मैदान को छोडकर) निम्न प्रकार की निषेधाज्ञा जारी किया गया। यह निषेधाज्ञा 23 अगस्त, 2024 के पूर्वाहन 11 बजे से रात 11 बजे तक लागू रहेगा।
इसपर रहेगा प्रतिबंध
- उक्त क्षेत्र में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों एवं न्यायालय कार्य एवं धार्मिक तथा अत्येष्टि कार्यक्रम को छोड़कर)।
- किसी प्रकार का अस्त्र शस्त्र, जैसे-बंदूक, राईफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर)।
- किसी प्रकार का हरवे हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गडासा-भाला आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर)।
- किसी प्रकार का घरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन करना।
- किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों को छोड़कर)।
- मुखौटा आदि द्वारा चेहरे को ढक कर पहचान छिपाना।
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