- मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत रसोईया को 12 माह का मिलेगा मानदेय
रांची। मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना अंतर्गत झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड की 200 यूनिट प्रतिमाह मुफ्त बिजली योजना का लाभ प्राप्त करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं के बकाया विद्युत विपत्र माफ करने की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान) में 1 जनवरी, 2024 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई। महंगाई भत्ता की दर 230% से बढ़ाकर 239% करने की स्वीकृत दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 29 अगस्त, 2024 को हुई कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी दी गई।
केन्द्र प्रायोजित पी.एम. पोषण (मध्याह्न भोजन) योजना अंतर्गत रसोईया-सह-सहायिका को राज्य योजना अंतर्गत वर्ष में 10 माह के स्थान पर 12 माह के लिए मानदेय भुगतान की स्वीकृति और इसके लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में इस आधार पर 31 करोड़ 71 लाख 84 हजार रुपये की राशि व्यय करने की स्वीकृति दी गई। विभागाधीन पूर्व में कार्यरत अतिरिक्त आंगनबाड़ी सेविका-सह-पोषण परामर्शी (पोषण सखी) के पुनर्बहाली की स्वीकृति दी गई।
ये है अन्य निर्णय
★ अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन आवासीय विद्यालयों के छात्रबल में वृद्धि के संबंध में स्वीकृति दी गई।
★ अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं के लिए 6 इकाई आवासीय विद्यालयों के निर्माण और 7 विद्यालयों (एक पूर्व में निर्मित) के संचालन की स्वीकृति से संबंधित निर्गत विभागीय संकल्प को संशोधित करने की स्वीकृति दी गई।
★ वित्त विभाग के अंतर्गत प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के सुदृढ़ीकरण के लिए उच्च तकनीकी कुशलता प्राप्त प्रोफेशनल को संविदा के आधार पर नियोजित करने एवं पूर्व में सृजित दो पदों को प्रत्यार्पित करते हुए दो नये पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।
★ वित्तीय वर्ष 2024-25 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
★ झारखंड की पेंशन मोचन निधि के संचालन के लिए दिशा-निर्देश की स्वीकृति दी गई।
★ SNA SPARSH कोषागार एवं Cyber कोषागार की स्थापना की स्वीकृति दी गई।
★ अपराध अनुसंधान विभाग अंतर्गत गठित राज्य अंगुलांक ब्यूरो के लिए आवश्यक पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।
★ मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान कर्तव्य निर्वहनरत वीरगति प्राप्त करने वाले राज्य निवासी सैनिक/अग्निवीर के पत्नी/आश्रित को विशेष अनुग्रह अनुदान एवं अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।
★ ‘रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर (आर०ओ० वाटर) उपचार संयत्र संचालन एवं अनुज्ञप्ति नियमावली, 2024’ के गठन की स्वीकृति दी गई।
★ राज्य के नवगठित शहरी स्थानीय निकायों एवं 5 नगर निगमों में आवश्यकता आधारित पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।
★ झारखंड राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर रिटायर्ड आईएएस देवेन्द्र कुमार तिवारी की नियुक्ति की स्वीकृति दी गई।
★ तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन ललपनिया में सोलर पावर प्लांट की स्थापना के लिए प्राक्कलित राशि 275.00 करोड़ रुपये (राज्यांश की राशि 82.50 करोड़) की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2024-25 में बजट उपबंधित राशि 50 करोड़ रुपये ऋण स्वरूप तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड को विमुक्त करने की स्वीकृति दी गई।
★ “झारखंड सहायक अध्यापक सेवाशर्त नियमावली 2021” में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
★ रांची जिला अंतर्गत भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची के दो भू-खण्डों के बीच संपर्क पथ के लिए 0.97 एकड़ भूमि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली को निःशुल्क हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी गई।
★ वक्फ अधिनियम, 1995 (केन्द्रीय अधिनियम 43/1995), अधिनियम 27/2013 द्वारा यथा संशोधित की धारा-109 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड वक्फ नियमावली, 2024 की स्वीकृति दी गई।
★ राज्य में कार्यरत 4 CIAT स्कूलों को आगामी 5 वर्षों (1 जनवरी, 2024 से 31 मार्च, 2029 तक) के लिए कार्यरत रखने की स्वीकृति दी गई।
★ सिद्धो कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका अंतर्गत जामताड़ा जिले में महिला महाविद्यालय के निर्माण के लिए 58 करोड़ 70 लाख 96 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
★ कोडरमा जिला अंतर्गत चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के साथ नर्सिंग कॉलेज की स्थापना के लिए पद सृजन करने की स्वीकृति दी गई।
★ झारखंड के राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन०सी०सी०) के अंशकालीन पदाधिकारियों के मानदेय में वृद्धि का प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई।
★ झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन के लिए संबंधित वादी अवधेश सिंह, लिपिक (सेवानिवृत) की सेवा नियमित करते हुए उन्हें अनुमान्य वित्तीय लाभ प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई।
★ केन्द्र सरकार की स्वदेश दर्शन ईको टूरिज्म योजना के अन्तर्गत नेतरहाट-बेतला- मिरचईया- दलमा-गेतलसूद-चाण्डिल सर्किट के पर्यटकीय विकास से संबंधित योजना की प्रशासनिक स्वीकृति 30.44 करोड़ रुपये के विरूद्ध 43.03 करोड़ रुपये का पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
★ स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों (सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों तथा माध्यमिक/+2 विद्यालयों को छोड़कर) में लिपिक/लिपिक-सह-टंकक / टंकक / अन्य लिपिकीय सेवा सम्वर्ग में भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त को विनियमित करने के लिए “झारखंड राज्य लिपिक / लिपिक-सह-टंकक / टंकक / अन्य लिपिकीय सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली, 2010 (यथासंशोधित)” को अंगीकृत किये जाने की स्वीकृति दी गई।
★ राष्ट्रीय विज्ञान संग्राहालय परिषद्, कोलकाता का मनोनयन के आधार पर चयन कर राज्य में 2 वर्षों के लिए 2 अतिरिक्त मोबाइल साईंस एग्जिबिशन बस के संचालन की स्वीकृति दी गई।
★ झारखंड निजी विश्वविद्यालय विधेयक, 2024 की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
★ एम्स, देवघर में 132/33 के०वी० ग्रिड सब-स्टेशन एवं संबंधित संचरण लाईन के निर्माण के लिए 64,78,61,817.00 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
★ राज्य योजनान्तर्गत संचालित ‘झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना’ के तहत बजटीय उपबंध प्राप्ति के लिए वित्त विभागीय परामर्शानुसार प्रशासी विभाग के विचारित पुनर्विनियोग प्रस्ताव के क्रम में वित्त विभागीय संकल्प संख्या-378 दिनांक-29.08.2017 के शर्तों को शिथिल करने संबंधी प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई।
★ झारखंड में देशी / मसालेदार देशी शराब की आपूर्ति के लिए झारखंड उत्पाद (देशी शराब के विनिर्माण, बोतलबंदी एवं भंडारण) (संशोधन) नियमावली, 2024 के गठन की स्वीकृति दी गई।
★ पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत मुसाबनी अंचल के मौजा-सुरदा के रकबा 388.68 हेक्टेयर क्षेत्र पर सर्वश्री हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा धारित कॉपर एवं एसोसिएट खनिज के खनन पट्टा का खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 यथा संशोधित के अन्तर्गत प्रतिपादित नियम खनिज समनुदान नियमावली, 2016 यथा संशोधित के नियम-72 (2) के तहत अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।
★ पूर्वी सिंहभूम में 5 मेगावाट एवं पलामू जिलान्तर्गत 9 मेगावाट क्षमता के ग्राउण्ड मॉउन्टेड सोलर पावर प्लांट के आपूर्ति, अधिष्ठापन, संचालन एवं 25 वर्षों की वार्षिक रख-रखाव (सी०एम०सी०) कार्य के लिए प्राक्कलित राशि क्रमशः 47.79 करोड़ एवं 99.41 करोड़ रुपये अर्थात 147.20 करोड की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
★ तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी (मनिका, लातेहार) अनिल कुमार के विरूद्ध अधिरोपित संचयात्मक प्रभाव से एक वेतनवृद्धि पर रोक के दंड को यथावत् रखने संबंधित प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई।
★ निर्माण कार्य श्रेणी की जीएसटी दर में वृद्धि (यथा 12.00% के स्थान पर 18.00%) के परिप्रेक्ष्य में पथ निर्माण विभाग अंतर्गत कार्य संविदाओं में संबंधित भुगतान / अंतर राशि देयता के लिए प्रक्रिया निर्धारण की स्वीकृति दी गई।
★ अल्पसंख्यक समुदाय के कब्रिस्तानों की पक्की घेराबन्दी योजना की रूपरेखा एवं कार्यान्वयन की प्रक्रिया से संबंधित निर्गत विभागीय संकल्प संख्या-3651, दिनांक-20.12.2022 की कंडिका-4.10 को संशोधित करने की स्वीकृति दी गई।
★ पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत खूंटपानी अंचल में सम्मिलित 3 पंचायत यथा बरकेला, पंडावीर एवं बड़ालागिया में स्थित 24 राजस्व ग्रामों को सदर अंचल, चाईबासा अंतर्गत नया हल्का सं०-VI बनाते हुए सदर अंचल, चाईबासा में शामिल करते हुए सभी राजस्व संबंधी कार्यों को स्थानांतरित करने की स्वीकृति दी गई।
★ गृह रक्षकों (स्वयंसेवकों) को पुलिसकर्मियों के समकक्ष दैनिक कर्त्तव्य पारिश्रमिक दिये जाने निमित्त मंत्रिपरिषद की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
★ राज्य सरकार द्वारा 1 अगस्त से 31 दिसंबर, 2024 तक आम जनों / व्यक्तिगत क्रेताओं को निःशुल्क बालू खनिज उपलब्ध कराने के निमित घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
★ डिजिटल क्रॉप सर्वे के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकार के बीच एमओयू की स्वीकृति दी गई।
★ स्टेट ऑफ द आर्ट संस्थान के रूप में विकसित करने के निमित राजकीय महिला पोलिटेकनिक, दुमका में नये भवन के निर्माण और जीर्णोद्धार कार्य से संबंधित प्राक्कलित राशि 41 करोड़ 63 लाख 91 हजार 900 रुपये की स्वीकृति दी गई।
★ झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितिकरण आयोग के अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।
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