नई दिल्ली। आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के सात जजों की पीठ ने यह फैसला सुनाया है। इसमें कहा गया है कि राज्य इन जातियों में उप समूह बनाकर उनके लिए आरक्षण तय कर सकते हैं।
आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया है। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें एससी, एसटी आरक्षण में कुछ एससी व एसटी जातियों को अलग से हिस्सा देने का कानून बना सकती है।
कोर्ट ने कि कुछ जातियां ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में है। एससी/एसटी आरक्षण में वर्गीकरण हो सकता है। राज्य किसी जाति को विशेष हिस्सा देना चाहते हैं, तो पहले आंकड़े जुटाने होंगे।
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