रांची। झारखंड की राजधानी रांची के कई इलाकों में अगले 60 दिनों तक धारा 144 लागू कर दी गई है। इस दौरान कई गतिविधियों पर प्रतिबंधन लगा दिया गया है। इसका उल्लंघन करने पर कार्रवाई भी की जा सकती है। इसका आदेश जारी कर दिया गया है।
जारी आदेश में कहा गया है कि हाल के दिनों में पूर्व में निर्धारित स्थान जाकिर हुसैन पार्क की जगह कतिपय संगठनों/दलों द्वारा धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली इत्यादि राजभवन मुख्य द्वार, मुख्यमंत्री आवास, कांके रोड पर भी हो रहे हैं। इस प्रकार के कार्यक्रमों से सरकारी कामकाज में व्यवधान उत्पन्न होने के साथ-साथ यातायात व्यवस्था बाधित होने एवं विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने और लोक परिशांति भंग होने की आशंका है।
इसे देखते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी (सदर, रांची) ने बीएनएसएस की धारा-163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रांची सदर अनुमंडल अंतर्गत इन जगहों पर निषेधाज्ञा जारी किया है। यह निषेधाज्ञा 30 अगस्त, 2024 (60 दिन) या अगले आदेश तक जो पूर्व लागू हो तक रहेगा।
यहां निषेधाज्ञा
- मुख्यमंत्री आवास मोरहाबादी की चहारदीवारी से 100 मीटर की परिधि में।
- पुराना मुख्यमंत्री आवास, कांके रोड की चहारदीवारी से 100 मीटर की परिधि में।
- राजभवन की चहारदीवारी से 100 मीटर की परिधि में (जाकिर हुसैन पार्क को छोड़ कर)।
- झारखंड उच्च न्यायालय की चहारदीवारी से 100 मीटर की परिधि में।
- नये विधानसभा की चहारदीवारी से 500 मीटर की परिधि में।
- प्रोजेक्ट भवन, नेपाल हाउस, भवन के 100 मीटर की परिधि में।
- प्रोजेक्ट भवन, एच.ई.सी. धुर्वा, भवन के 200 मीटर की परिधि में।
इन पर रोक
- बिना सक्षम प्राधिकार के पुर्वानुमति के किसी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन करना। (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों एवं न्यायालय कार्य एवं धार्मिक और अंत्येष्टि कार्यक्रम को छोडकर)।
- किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, जैसे-बंदूक, राईफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलना या चलना। (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/ कर्मचारियों को छोड़कर)।
- किसी प्रकार के हरवे हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर निकलना या चलना। (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)।
- बिना सक्षम प्राधिकार के पूर्वानुमति के किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना। (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)।
- यह आदेश जिला प्रशासन द्वारा प्रतिनियुक्त किसी भी पदाधिकारी अथवा बल पर लागू नहीं होगा।
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