कांवड़ नेमप्लेट विवाद : अंतरिम रोक जारी, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा

नई दिल्ली देश
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नई दिल्‍ली। कांवड़ नेमप्लेट विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई को सुनवाई की। इस मामले में रोक का अंतिम आदेश फिलहाल जारी रहेगा। इस मामले में उत्‍तराखंड और मध्‍य प्रदेश सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्‍ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। यूपी सरकार ने जवाब दाखिल कर दिया है।

एसोसिएशन फ़ॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नामक एनजीओ ने यूपी सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। यूपी और उत्तराखंड सरकार की तरफ से कांवड़ को लेकर जारी आदेश के खिलाफ टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी याचिका दाखिल की है। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रो. अपूर्वानंद और स्तंभकार आकार पटेल ने भी एक याचिका दायर की है।

अभिषेक मनु सिंघवी ने याचिकादाता की ओर से बहस करते हुए का था कि शुद्धता के नाम पर आर्थिक बहिष्कार की कोशिश है। छुआछूत को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्‍यों की ओर से कोई वकील कोर्ट में नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यूपी, उत्तराखंड, एमपी सरकार को नोटिस जारी था।

कांवड़ नेमप्लेट विवाद में यूपी सरकार ने जवाब देते हुए कहा कि किसी के व्यापार पर रोक नहीं लगाई। अधिक पारदर्शिता के लिए यह किया गया, ताकि यात्री गलती से भी कुछ ऐसा ना खा लें, जो वह नहीं खाना चाहते। अतीत में गलत खाने से विवाद की घटनाएं हुई हैं। निर्देश सबके लिए है। किसी विशेष धर्म से भेदभाव नहीं है।

सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कावड़ यात्रा के दौरान दुकानों में नेम प्लेट लिखने पर रोक का अंतरिम आदेश फिलहाल जारी रहेगा। दुकानदारों के लिए अपना नाम लिखने की कोई अनिवार्यता नहीं होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि जो दुकानदार अपना नाम लिखना चाहते हैं, वह लिख सकते हैं। अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी।

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