झारखंड कैबिनेट : महिलाओं को महीना 1000 रुपये देने की मंजूरी, जानें अन्‍य निर्णय

झारखंड मुख्य समाचार
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  • सरकारी कर्मचारियों के मकान किराया भत्‍ता में संशोधन
  • मंत्री एवं विभिन्न स्तर के अफसरों को मिलेगा मोबाईल

रांची। झारखंड की महिलाओं को महीना 1000 रुपये मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों के मकान किराया भत्‍ता में संशोधन किया गया है। मंत्री और विभिन्‍न स्‍तर के अफसरों को मोबाईल फोन की सुविधा मिलेगी। यह निर्णय मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में 24 जुलाई, 2024 को आयोजित कैबिनेट की की बैठक में लिया गया।

कैबिनेट ने ‘मुख्यमंत्री बहन बेटी मई-कुई स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना’ के नामकरण में संशोधन की स्वीकृति दी गई। इस योजना के तहत सरकार 21 से 50 साल की महिलाओं को 1000 रुपये महीना आर्थिक सहायता के रूप में देगी।

कैबिनेट ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को मान्य मकान किराया भत्ता सहित अन्य भत्तों से संबंधित वित्त विभागीय के संकल्प में संशोधन की स्वीकृति दी है। इसके तहत एक्‍स, वाई और जेड श्रेणी को अब क्रमशः 30, 20 और 10% मकान किराया भत्‍ता मिलेगा। पहले ये 27, 18 और 9 प्रतिशत मिलता था।

ये निर्णय भी लिए गए

★ राजकीय श्रवणी मेला-2024 के मद्देनजर विधि-व्यवस्था संधारण के लिए 20 जुलाई से 19 अगस्‍त, 2024 तक 27 अस्थायी मेला ओ०पी० और 17 अस्थायी यातायात ओ०पी० के गठन की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य सरकार के मंत्री एवं विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों को मोबाईल फोन की सुविधा की स्वीकृति दी गई।

★ NPS Tier-I में पेंशन निधि और निवेश पैटर्न में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

★ शेख भिखारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल (हजारीबाग) अंतर्गत नर्सिंग कॉलेज की स्थापना के लिए पद सृजन करने की स्वीकृति दी गई।

★ पश्चिमी सिंहभूम जिलाअंर्गत चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के साथ नर्सिंग कॉलेज की स्थापना के लिए पद सृजन करने की स्वीकृति दी गई।

★ पंचम झारखंड विधान सभा के विशेष सत्र के सत्रावसान की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ विधायक डॉ स्टीफन मरांडी को योजना एवं विकास विभाग के अंतर्गत राज्य 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत करने की स्वीकृति दी गई।

★ तमिलनाडु में झारखंड के प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं की समीक्षा एवं निराकरण के लिए भेजे गये SRMI एवं Migrant Control Room के प्रतिनिधि आकाश कुमार एवं श्रीमती शिखा लकड़ा द्वारा की गई वायुयान यात्रा पर किये गये व्यय की राशि का भुगतान की घटनोत्तर स्वीकृति की दी गई।

★ झारखंड के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में प्राध्यापक, सह प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियुक्ति नियमावली, 2024 की स्वीकृति दी गई।

★ झारखंड के 132 के०वी० एवं इससे अधिक के ग्रिड सब-स्टेशनों एवं संचरण लाईन में OPGW आधारित परियोजना (संचार प्रणाली) स्थापित करने के लिए 10 प्रतिशत तक की अनुमान्य अधिसीमा के अन्तर्गत निविदा निस्तारण की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना-2022 से आच्छादित लाभुकों को परिचय पत्र निर्गत करने संबंधी योजना की स्वीकृति दी गई।

★ झारखंड के पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए 5 इकाई आवासीय विद्यालयों के निर्माण एवं संचालन की स्वीकृति से संबंधित निर्गत विभागीय संकल्प को संशोधित करने की स्वीकृति दी गई।

★ स्वास्थ्य विभाग के नियंत्रणाधीन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों के भवनों के नियमित एवं आवधिक रख-रखाव, संचालन, प्रबंधन और मरम्मत के लिए ‘मुख्यमंत्री चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल प्रबंधन तथा अनुरक्षण योजना’ की स्वीकृति दी गई।

★ झारखंड राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड के विघटन, उसके अधीन कार्यरत कर्मियों का समायोजन और आस्तियों का निस्तारण की स्वीकृति दी गई।

★ राज्यहित में रांची में स्थित विभिन्न सरकारी भवनों से निकलने वाले ठोस अपशिष्ट का Integrated Municipal Solid Waste Disposal System (i-MSWDS) के माध्यम से पुनर्चक्रण के Pilot study किए जाने के लिए केन्द्रीय यांत्रिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (CSIR- CMERI), दुर्गापुर का मनोनयन के आधार पर सेवाएं प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई।

★ पलामू जिला के पंडवा एवं नावा बाजार अंचल अंतर्गत स्थित राजहारा नार्थ (सेन्ट्रल एवं इर्स्टन) कोल माईंस के 116.80 हे० क्षेत्र पर मेसर्स फेयर माईन कार्बन्स प्रा० लि० के पक्ष में कोयला खनिज के खनन पट्टा की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में मेसर्स नज्ज लाइफस्किल्स फाउंडेशन या द/ नज्ज इंस्टीटयूट (NLF) द्वारा प्रस्तावित पांच वरिष्ठ कॉर्पोरेट अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक के रूप में सेवाएं प्रदान करने की स्वीकृति तथा मेसर्स नज्ज लाइफस्किल्स फाउंडेशन या द/नज्ज इंस्टीट्यूट (NLF) को मनोनयन के आधार पर चयन के संबंध में निर्गत संकल्प में आंशिक संशोधन की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य अन्तर्गत विभिन्न थाना एवं ओ०पी० के सृजन की स्वीकृति दी गई।

★ सेवानिवृत राज्य कर अपर आयुक्त अखिलेश शर्मा को पद उपलब्धता की तिथि से राज्य कर अपर आयुक्त के पद पर सभी आर्थिक लाभों सहित प्रोन्नति प्रदान करने के प्रस्ताव पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ सरला बिरला विश्वविद्यालय अधिनियम, 2017 के अंग्रेजी पाठ में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

★ झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और इसकी अनुषंगी तीन कम्पनियों के निदेशक मंडल के पुनर्गठन के लिए निर्गत ऊर्जा विभाग के संकल्प में आंशिक संशोधन की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य के पीवीटीजी एवं अन्य आदिवासी समूह के अविद्युतीकृत टोलों/घरों के विद्युतीकृत करने हेतु On-grid एवं Off-grid योजना के लिए 48.215 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ 220 के०वी० गोविन्दपुर-दुमका संचरण लाईन का 400/220 के०वी० ग्रिड सब-स्टेशन में लिलो संचरण लाईन योजना के कार्यान्वयन के लिए 10 प्रतिशत तक की अनुमान्य अधिसीमा के अन्तर्गत निविदा निस्तारण की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड पुलिस अंतर्गत Transparent Recruitment Process के तहत होनेवाले शारीरिक दक्षता परीक्षा के आयोजन के लिए R.F.I.D CHIP एवं अन्य Electronic उपकरण के उपयोग के निमित्त सेवा प्रदाता फर्म M/S Timing Technologies India Pvt. Ltd., Hyderabad को एकल निविदा होने के कारण मनोनयन के आधार पर चयनित किये जाने की स्वीकृति दी गई।

★ झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लि. के अन्तर्गत विभिन्न ग्रिड-सब स्टेशन एवं एस०एल०डी०सी० में SAMAST परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 53 करोड़ 73 लाख 98 हजार 185 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति एवं झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लि. एवं Nodal agency for PSDF (NLDC) के मध्य त्रिपक्षीय एकरारनामा हस्ताक्षरित करने की स्वीकृति दी गई।

★ फरक्का-ललमटिया ट्रांसमिशन सिस्टम को पुनर्स्थापित करने के लिए द्वितीय पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि 281600499.00 की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ झारखंड कारा एवं सुधार सेवाएँ विधेयक, 2024 विधानसभा में पुनर्स्थापन करने की स्वीकृति दी गई।

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