Big News : दुकानों पर संचालक के नाम लिखने के निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक

नई दिल्ली देश मुख्य समाचार
Spread the love

  • उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्‍य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया

नई दिल्‍ली। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन की तरफ से दुकानों पर संचालक का नाम लिखने के जारी निर्देश के अमल पर अंतरिम रोक लगा दी है। कहा कि दुकानदार खाने का प्रकार लिखें। अपना नाम लिखना जरूरी नहीं। इसे लेकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्‍य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। इस मामले की सुनवाई 26 जुलाई को होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ियां यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों को मालिकों के नाम लिखने के लिए कहने वाले सरकारी निर्देश पर रोक लगा दी है। कांवड़ियां यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों को मालिकों के नाम लिखने के लिए कहने वाले उनके निर्देश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकारों को नोटिस जारी किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने उनसे जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई 26 जुलाई को तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि खाद्य विक्रेताओं को मालिकों और कर्मचारियों के नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।

एसोसिएशन फ़ॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नाम का एनजीओ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। यूपी सरकार के आदेश को चुनौती दी थी। यूपी और उत्तराखंड सरकार की तरफ से कांवड़ को लेकर जारी आदेश के खिलाफ टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रो. अपूर्वानंद और स्तंभकार आकार पटेल ने भी एक याचिका दायर की है।

खबरें और भी हैं। इसे आप अपने न्‍यूज वेब पोर्टल dainikbharat24.com पर सीधे भी जाकर पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन को अलाउ कर खबरों से अपडेट रह सकते हैं। सुविधा के अनुसार अन्‍य खबरें पढ़ सकते हैं।

आप अपने न्‍यूज वेब पोर्टल से फेसबुक, इंस्‍टाग्राम, x सहित अन्‍य सोशल मीडिया के साथ-साथ सीधे गूगल हिन्‍दी न्‍यूज पर भी जुड़ सकते हैं। यहां भी खबरें पढ़ सकते हैं। अपने सुझाव या खबरें हमें dainikbharat24@gmail.com पर भेजें।

हमारे साथ इस लिंक से जुड़े
https://chat.whatsapp.com/Jj479fycWte2jCOAU5PANT