सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला : दोबारा नहीं होगी NEET UG की परीक्षा

नई दिल्ली देश मुख्य समाचार
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नई दिल्‍ली। NEET UG की परीक्षा दोबारा नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला 23 जुलाई को दिया। क्वांटम फिजिक्स के एक सवाल के 4 विकल्प को सही ठहराते हुए कोर्ट ने NTA से दोबारा रिजल्ट घोषित करने को कहा।

सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG 2024 परीक्षा रद्द करने से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे एहसास है कि मौजूदा साल के लिए नए सिरे से NEET-UG का निर्देश देना गंभीर परिणामों से भरा होगा। इसका असर इस परीक्षा में शामिल होने वाले 24 लाख से ज़्यादा छात्रों पर पड़ेगा।

NEET मामले पर सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट श्वेतांक सैलकवाल ने कहा कि कोर्ट का पूरा फैसला आज नहीं आया है। आज कोर्ट ने एक आदेश दिया है। पूरा ऑर्डर बाद में आएगा। कोर्ट ने कहा है कि 24 लाख बच्चों का भविष्य ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए हम दोबारा परीक्षा नहीं कराना चाहते।

कोर्ट के आदेश पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विपक्ष की भूमिका स्पष्ट हो गई। कल तक लोकसभा के विपक्ष के नेता ने जो रवैया अपनाया था, उनकी मानसिक स्थिति का पता चलता है। इसकी आलोचना करते हुए राहुल गांधी ने भारत की आलोचना की है। देश के छात्रों को गुमराह करना, भ्रम पैदा करना और उन्हें सामाजिक तनाव के लिए उकसाना, ये सब उनकी राजनीति का सुनियोजित हिस्सा था।

मंत्री ने आगे कहा कि देश में चुनावी नतीजों को नकार कर अराजकता और नागरिक अशांति उनकी रणनीति का हिस्सा बन गई है। मैं उनसे और विपक्ष के सभी लोगों से अपील करता हूं कि जो इस तरह के गैरजिम्मेदाराना कामों में शामिल थे। उन्हें देश के छात्रों, युवाओं और अभिभावकों से माफी मांगनी चाहिए।

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