
नई दिल्ली। शराब घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को 12 जुलाई को बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। हालांकि वह अभी जेल में ही रहेंगे।
शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे ही। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बेंच को भेज दिया है।
अरविंद केजरीवाल के वकील ऋषिकेश कुमार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी है। धारा 19 और गिरफ्तारी की आवश्यकता के मुद्दे को एक बड़ी बेंच को भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल हिरासत में ही रहेंगे, क्योंकि सीबीआई मामले में उनकी जमानत अभी भी लंबित है।
इस बारे में दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि निचली अदालत ने पहले ही बेल दे दी थी। आज सुप्रीम कोर्ट की जमानत बहुत बड़ी बात है। केंद्र सरकार ने पहले ही सोचा होगा कि आज नहीं तो कल सुप्रीम कोर्ट में उन्हें जमानत मिलेगी। जमानत मिलने के बाद भी वे जेल में रहें और सीबीआई के मामले में भी उनका समय बर्बाद हो, इसलिए उन्हें जेल में रखा गया था। कुछ समय लगेगा, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे।
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अंतरिम बेल मिलने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपराध मुक्त हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से शराब नीति में घोटाला किया है, चोरी की है उसी तरह से अगला स्कैम बिजली बिल का है। इसमें दिल्ली की जनता को लूटने की साजिश की जा रही है।
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