सुप्रीम कोर्ट ने दिल्‍ली के पूर्व उपमुख्‍यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिया झटका

नई दिल्ली देश
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नई दिल्‍ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्‍ली के पूर्व उपमुख्‍यमंत्री मनीष सिसोदिया को झटका दिया। कोर्ट ने उनके ज़मानत पर विचार से करने से मना कर दिया। मुकदमे में देरी को आधार बनाकर मनीष सिसोदिया ने याचिका दाखिल की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर विचार करने से मना कर दिया। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह 3 जुलाई तक अंतिम चार्जशीट दाखिल कर देगा। उसके बाद रोजाना सुनवाई शुरू हो सकती है। एससी ने कहा कि अंतिम चार्जशीट के बाद सिसोदिया दोबारा ज़मानत का प्रयास कर सकते हैं।

बतातें चलें कि दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ज़मानत के लिए 3 जून को सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। दिल्‍ली उच्‍च न्‍यायालय ने 21 मई को सिसोदिया को जमानत देने से मना कर दिया था। अदालत ने कहा था कि सिसोदिया ने पद का दुरुपयोग किया। घोटाले के इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी मिटाए। बाहर आकर सबूत और गवाहों पर असर डाल सकते हैं।

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