उत्तर प्रदेश। पत्रकारों को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। अदालत ने एक पत्रकार को राहत देने से इनकार कर दिया। कहा कि ऐसे पत्रकारों का लाईसेंस रद्द करें।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि पत्रकारिता की आड़ में ब्लैकमेलिंग, असामाजिक कृत्यों में लिप्त पत्रकारों का लाइसेंस रद्द करें।
राज्य ने कोर्ट से कहा कि यूपी में एक गिरोह सक्रिय है, जो लोगों के खिलाफ अपमानजनक लेख छापने की आड़ में उन्हें ब्लैकमेल करता था।
हाई कोर्ट ने आरोपी पत्रकार को राहत देने से इनकार कर दिया। कहा कि मामला बहुत गंभीर है। राज्य मशीनरी को इसका संज्ञान लेना चाहिए। ऐसे पत्रकारों का लाइसेंस रद्द करना चाहिए।
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