- निराकरण के लिए प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने उपायुक्तों को लिखा पत्र
रांची। टीचर ट्रांसफर पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों के तबादले के लिए मिले आवेदन में त्रुटियां पाई गई है। इसके निराकरण के लिए प्राथमिक शिक्षा निदेशक शशि प्रकाश सिंह ने सभी उपायुक्तों को 22 जून, 2024 को पत्र लिखा है। निदेशक ने पत्र में कहा है कि ट्रांसफर टीचर पोर्टलl के माध्यम से जिला शिक्षा स्थापना समिति द्वारा अनुमोदित आवेदकों / शिक्षकों की सूची का निदेशालय स्तर पर स्क्रूटनी की गई। इस क्रम में कई विसंगतियां पाई गई है।
विसंगतियां
1. विभागीय संकल्प में पति-पत्नी राज्य अथवा केन्द्र सरकार या उसके उपक्रम में सरकारी सेवक होने के स्थिति में अंतर जिला स्थानान्तरण का प्रावधान किया गया है। पोर्टल के माध्यम से आवेदन के क्रम में आवेदक शिक्षक / शिक्षिका द्वारा अपने पति अथवा पत्नी के सरकारी सेवक का सरकारी सेवक होने के प्रमाण पत्र में आई-कार्ड अथवा अधूरा नियुक्ति प्रमाण पत्र अपलोड किया गया है। इससे उनका पदस्थापन जिला स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। फलस्वरूप इन मामलों में निर्णय लेने में कठिनाई हो रही है।
2. असाध्य रोग के आवेदक शिक्षक / शिक्षिका के मामले में उपायुक्त स्तर से गठित मेडिकल बोर्ड की स्पष्ट अनुशंसा प्रतिवेदन अपलोड किया जाना था। हालांकि अधिकांश मामलों में मेडिकल बोर्ड का प्रतिवेदन अपलोड नहीं किया गया है। कुछ मामलों में आवेदक शिक्षक / शिक्षिका द्वारा अपने रिश्तेदारों का मेडिकल रिपोर्ट अपलोड किया गया है, जबकि असाध्य रोग के मामले में आवेदक शिक्षक / शिक्षिका के स्वयं का मेडिकल बोर्ड का रिपोर्ट अनुमान्य है।
3. विशेष परिस्थिति की महिला यथा तलाकशुदा महिला / सैन्य कर्मी की विधवा महिला/ एकल महिला / विधवा महिला / अविवाहित महिला इत्यादि के सबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का आदेश में आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने का उल्लेख किया गया है। मात्र विधवा महिला के मामले में मृत्यु प्रमाण-पत्र अपलोड किया गया है। शेष मामलों में आवश्यक दस्तावेज अपलोड नहीं किया गया है।
4. विकलाग श्रेणी में 40 प्रतिशत से न्यून प्रतिशत वाले आवेदकों का आवेदन भी जिला शिक्षा स्थापना समिति द्वारा अग्रसारित की गई है।
5. कई मामलों में स्पष्ट कारण / प्रतिवेदन नहीं होने के बाद भी जिला शिक्षा स्थापना समिति द्वारा प्रस्ताव राज्य स्थापना समिति को स्थानांतरण के लिए ऑनलाईन अग्रसारित किया गया है।
पत्र में कहा गया है कि उपर्युक्त से स्पष्ट है कि जिला शिक्षा स्थापना समिति द्वारा स्थानांतरण के लिए प्राप्त आवेदनों में आवश्यक दस्तावेज अपलोड नहीं होने के बावजूद विभागीय प्रावधान के आलोक में स्थानांतरण के लिए अपूर्ण दस्तावेज के आधार पर राज्य स्थापना समिति के विचारार्थ अग्रसारित किया गया है। यह अत्यंत ही चिन्ताजनक है।
पत्र में कहा गया है कि टीचर ट्रांसफर पोर्टल के माध्यम से चिन्हित आवेदकों को अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए सीधे उनके लॉगिन पर आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने का विकल्प उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही अन्य विशेष परिस्थिति में अग्रसारित आवेदनों को अलग अलग श्रेणी में आवेदन करने के लिए विभाजित किया गया है।
टीचर ट्रांसफर पोर्टल के माध्यम से प्राप्त त्रुटिपूर्ण आवेदन में त्रुटि के निराकरण एवं आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने के निमित्त समय सारिणी निर्धारित की गई है।
आवेदन में आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने की तिथि : 28 जून से 7 जुलाई तक
जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा आवेदन की जांच : 8 जुलाई से 10 जुलाई तक
जिला शिक्षा स्थापना समिति की बैठक का आयोजन एवं आवेदनों का ऑनलाईन अग्रसारण : 11 जुलाई से 14 जुलाई तक
पत्र में कहा गया है कि असाध्य रोग / विकलांग के मामले में सिविल सर्जन को मेडिकल बोर्ड की बैठक आहूत कर इन सभी मामलों में मेडिकल बोर्ड का स्पष्ट प्रतिवेदन / विकलांगता प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए निर्देशित किया जाए। इसका प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि आवेदक शिक्षक शिक्षिका मेडिकल बोर्ड की बैठक में भाग ले सकें। साथ ही उपर्युक्त समय-सीमा के अन्दर अपेक्षित कार्रवाई करने की कृपा की जाए।
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