दिल्ली हाईकोर्ट ने CM केजरीवाल को फिर दिया झटका, AAP में मची खलबली

नई दिल्ली देश
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नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने CM केजरीवाल को फिर झटका दिया है, इससे AAP में खलबली मच गयी है। दरअसल, दिल्ली आबकारी नीति मामले में राउज एवन्यू कोर्ट से मिली अरविंद केजरीवाल की जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है।

इधर, हाई कोर्ट में बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष के बीच बेल को लेकर लंबी बहस हुई। जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। यानी फिलहाल अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। केजरीवाल अभी जेल में ही रहेंगे।

वहीं, इस मामले में एएसजी एसवी राजू ने कहा कि केजरीवाल के जमानत आदेश पर रोक लगा दी गई है और अंतिम आदेश 2 से 4 दिनों में आएगा और जमानत याचिका रद्द करने पर सुनवाई बाद में होगी।

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति मामले में गुरुवार को ट्रायल कोर्ट से जमानत मिल गई थी। कोर्ट ने उन्हें एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत पर रिहा करने का फैसला सुना दिया था। लेकिन, शुक्रवार को ईडी ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की।

हाईकोर्ट में मामले जाने के बाद कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर पहले स्टे लगा दिया। इसके बाद बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष के बीच काफी देर तक जिरह चली। जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। यानी जमानत मिलने के बाद भी जेल में ही रहेंगे सीएम केजरीवाल।

इधर, दिल्ली हाई कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी करके ईडी की उस याचिका पर जवाब मांगा है जिसमें ट्रायल कोर्ट के 20 जून के आदेश को चुनौती दी गई है और जिसके तहत उन्हें जमानत मिली है। न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि यह आदेश सुनाये जाने तक निचली आदालत के आदेश पर रोक रहेगी।

इसके बाद कोर्ट ने कहा कि वो आदेश 2 से 3 दिनों के लिए सुरक्षित रख रही है, क्योंकि वह संपूर्ण रिकॉर्ड देखना चाहती है। इससे पहले दिन में पीठ ने कहा कि जब तक उच्च न्यायालय मामले की सुनवाई नहीं कर लेता, तब तक निचली अदालत का आदेश प्रभावी नहीं होगा।