दिल्‍ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को लेकर दिया नया निर्देश

नई दिल्ली देश
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नई दिल्‍ली। शराब घोटाले के आरोप में तिहाड़ जेल में दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट विभिन्‍न मामलों में उन्‍हें अब तक कई निर्देश दे चुका है। कोर्ट ने फिर एक आदेश दिया है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुनीता केजरीवाल, यूट्यूब, फेसबुक को उत्पाद शुल्क मामले में अदालत को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल के वीडियो को हटाने का निर्देश दिया है।

इस मामले में वकील वैभव सिंह ने जनहित याचिका दायर की है। वकील ने अदालत से अब एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन करने की मांग भी की है। एफआईआर दर्ज करने की मांग भी की है।

वकील ने कहा कि अदालती कार्यवाही के ऑडियो-वीडियो को रिकॉर्ड करने और साझा करने एवं ट्रायल कोर्ट के न्यायाधीश के जीवन को खतरे में डालने की कथित साजिश थी।

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