सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली राहत

नई दिल्ली देश
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नई दिल्‍ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली। दिल्ली हाई कोर्ट से रिहाई पर लगी अंतरिम रोक के खिलाफ अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे।

सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई 26 जून के लिए टाल दी है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में ट्रायल कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। इसपर होर्ट कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी थी। जमानत पर रोक लगाने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। उनकी याचिका पर सुनवाई 26 जून को होगी।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मनोज मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई की। बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा हुआ है। इसलिए अभी दखल देना सही नहीं है। हम 26 जून को सुनवाई करेंगे। अगर इस बीच हाई कोर्ट का आदेश आ जाए, तो उसे भी रिकॉर्ड पर रखा जाए।

बताते चलें कि निचली अदालत ने अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला केस में जमानत दी थी। इसके बाद ईडी ने हाई कोर्ट का रूख किया। ईडी की दलील के बाद हाई कोर्ट ने जमानत के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी।

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