नई दिल्ली। मतदान के पूरे आंकड़े देरी से जारी होने पर सवाल उठाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देने से मना कर दिया। इस बारे में चुनाव आयोग के वकील ने कहा था याचिकाकर्ता का मकसद वोटर को भ्रमिक करना है।
मतदान के पूरे आंकड़े देरी से जारी होने पर सवाल उठाने वाली याचिका पर आदेश से सुप्रीम कोर्ट ने मना किया। कहा कि 2019 में दाखिल याचिका की मांग को बीच चुनाव में अंतरिम आवेदन के जरिए दोबारा उठाया गया है। हम इसे खारिज नहीं कर रहे। गर्मी छुट्टी के बाद सुनवाई होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि चुनाव के 5 चरण हो चुके हैं। अभी चुनाव आयोग पर प्रक्रिया बदलने के लिए दबाव डालना सही नहीं होगा।
चुनाव आयोग के वकील मनिंदर सिंह ने कहा था कि याचिकाकर्ता एडीआर का मकसद वोटर को भ्रमित करना है। एडीआर की मंशा पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका 26 अप्रैल को ही खारिज की थी।
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