सुप्रीम कोर्ट ने दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिर लगा झटका

नई दिल्ली देश
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नई दिल्‍ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिर झटका दिया। केजरीवाली की 7 दिन की मोहलत मांगने वाली याचिका पर सुनवाई नहीं होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने मना किया।

दिल्ली आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 17 मई को गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा गया था। उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने नियमित बेल के लिए निचली अदालत जाने की छूट दी थी। इसलिए इस आवेदन पर सुनवाई नहीं हो सकती।

बतातें चलें कि 28 मई को अंतरिम ज़मानत 7 दिन बढाने की मांग कर रहे केजरीवाल की याचिका तुरंत सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था। कोर्ट ने अवकाशकालीन बेंच ने देर से आवेदन पर भी सवाल उठाए थे। कहा था कि सुनवाई का अनुरोध सीजेआई से करें। मुख्य केस सुनने वाली बेंच के एक सदस्य पिछले सप्ताह अवकाशकालीन बेंच में थे। तब आपने क्यों मांग नहीं रखी?

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