हेमंत को हाई कोर्ट से झटका, चाचा के श्राद्ध कर्म में शामिल होने के लिए इस शर्त पर मिली अनुमति

झारखंड
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रांची। पूर्व मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाई कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने गिरफ्तारी के खिलाफ दायर उनकी याचिका 3 मई को खारिज कर दी है। चाचा के श्राद्ध कर्म में शामिल होने के लिए शर्तों के साथ अनुमति दी है।

पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। इसपर सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। करीब 66 दिन के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए हेमंत सोरेन की याचिका खारिज कर दी।

हेमंत सोरेन ने कोर्ट से अपने चाचा के श्राद्ध कर्म में शामिल होने के लिए औपबं‍धिक जमानत भी मांगी थी। इसे भी कोर्ट ने खारिज कर दिया है। श्राद्ध कर्म में 6 मई को शामिल होने के बाद कुछ घंटों की अनुमति दी है। कोर्ट ने स्‍पष्‍ट रूप से कहा है कि इस दौरान हेमंत सोरेन मीडिया से बातचीत नहीं करेंगे। वे पुलिस की कस्टडी में चाचा के श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल होंगे।

बताते चलें कि पूर्व सीएम हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे थे। उन्‍होंने ज़मीन घोटाला केस में बंद हेमंत चुनाव के चलते रिहाई का अनुरोध किया है। उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस दिया है। इसपर 6 मई को सुनवाई होनी है।

हेमंत सोने ने यह भी कहा था कि हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर 2 महीने से फैसला सुरक्षित रखा हुआ है। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट फैसला देने पर विचार करे।

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