सामूहिक दुष्कर्म के पांच दोषियों को कोर्ट ने सुनाई 7 व 10 सजा की सजा

झारखंड
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चाईबासा। चाईबासा एरोड्रम के पास मारपीट एवं सामूहिक दुष्कर्म की घटना में लिप्त दोषियों को दो साल के बाद कोर्ट ने सजा सुनाई है। इस घटना में लिप्त 5 दोषियों को कोर्ट ने अलग-अलग धाराओं के खिलाफ 7 और 10 साल की सजा सुनाई। इसके साथ दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। चार विधि विवादित किशोरों के विरूद्ध किशोर न्याय बोर्ड (जेजे बोर्ड) में वाद विचाराधीन है।

बता दे कि‍ 20 अक्टूबर, 2022 को संध्या करीब 7 बजे चाईबासा एरोड्रम के पास मारपीट एवं सामूहिक दुष्कर्म की घटना घटित हुई थी। इसमें कुछ स्थानीय लड़कों द्वारा घटना की पीड़िता एवं उनके दोस्त के साथ मारपीट कर उनके पास से मोबाईल फोन, रुपये, डेबिट कार्ड इत्यादि छीन लिये गये। पीड़िता के साथ बारी-बारी से सामूहिक दुष्कर्म एवं अप्राकृतिक यौनाचार किया गया था। इस घटना के विरुद्ध मुफ्फसिल थाना में अज्ञात अभियुक्तों के विरूद्ध मामला दर्ज किया गया। एसआईटी का गठन कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया था।

एसआईटी द्वारा अनुसंधान के क्रम में कांड का त्वरित उद्भेदन करते हुए इसमें शामिल सुरेन देवगम, प्रकाश देवगम, सोमा सिंकु, पुरमी देवगम एवं शिवशंकर करजी को 24 अक्टूबर, 2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रहित करते हुए अनुसंधान के बाद न्यायालय में 27 नवंबर, 2022 को आरोप पत्र समर्पित किया गया। न्यायालय द्वारा आखिरकार इस कांड में 29 मई, 2024 को अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) पश्चिमी सिंहभूम के न्यायालय द्वारा पांच अभियुक्तों को सजा सुनाई गयी।

इसमें सुरेन देवगम को आजीवन कारावास (अंतिम सांस तक) और 10 हजार रुपये जुर्माना, प्रकाश देवगम को आजीवन कारावास एवं 10 रुपये जुर्माना, सोमा सिंकु को 10 साल कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपये जुर्माना, पुरमी देवगम को 7 साल कठोर कारावास और शिवशंकर करजी को 10 साल कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा दी गई। इस कांड में अन्य 4 विधि विवादित किशोरों के विरूद्ध किशोर न्याय बोर्ड (जेजे बोर्ड) में वाद विचाराधीन है।

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