टोल फ्री नंबर 112 पर करें ध्वनि प्रदूषण से संबंधित शिकायत

झारखंड
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रांची। झारखंड उच्च न्यायालय, जिला व्यवहार न्यायालय (रांची) और अनुमंडल व्यवहार न्यायालय (रांची) के परिसर की 100 मीटर की दूरी के अंदर पड़ने वाले क्षेत्र में परिवेशीय शोर उत्सर्जन की निर्धारित गुणवत्ता मानक, शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, झारखंड विधानसभा रांची, प्रोजेक्ट बिल्डिंग रांची, नेपाल हाउस सचिवालय रांची परिसर क्षेत्र का मानक प्रातः 6:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक 50 डेसीबल (ए) leq निर्धारित किया गया है। रात्रि 10:00 बजे से प्रात: 6:00 बजे तक 40 डेसीबल (ए) leq रहेगा।

औद्योगिक क्षेत्र में ध्वनि उत्सर्जन के लिए ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के अंतर्गत ध्वनि उत्सर्जन का मानक प्रातः 6:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक 75 डेसीबल (ए) leq रहेगा। रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक 70 डेसीबल (ए) leq रहेगा।

व्यावसायिक क्षेत्र में ध्वनि उत्सर्जन के लिए ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के अंतर्गत ध्वनि उत्सर्जन का मानक प्रातः 6:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक 65 डेसीबेल (ए) leq रहेगा। रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक 55 डेसीबल (ए) leq रहेगा।

आवासीय क्षेत्र में ध्वनि उत्सर्जन के लिए ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के अंतर्गत ध्वनि उत्सर्जन का मानक प्रातः 6:00 बजे से रात्रि 10:00 तक 55 डेसीबल (ए) leq रहेगा। रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक 45 डेसीबेल (ए) leq रहेगा।

ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम 2000 के तहत परिवेशीय वायु की गुणवत्ता को नियंत्रण में रखे जाने के लिए ध्वनि उत्सर्जन के अंतर्गत निर्धारित मानकों का उल्लंघन आए दिन संज्ञान में आता है। इससे मानव स्वास्थ्य एवं अन्य कार्यकलापों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम 2000 के तहत परिवेशीय वायु की गुणवत्ता को नियंत्रण में रखे जाने के लिए ध्वनि उत्सर्जन के अंतर्गत निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए टोल फ्री नंबर 112 में कॉल कर सकते हैं।

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