कर्नाटक उच्‍च न्‍यायालय ने काजल हिंदुस्तानी को दी राहत, जानें पूरा मामला

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कर्नाटक। देशभर में सनातनियों के पक्ष में आवाज बुलंद करने वाली काबज हिंदुस्‍तानी को कर्नाटक उच्‍च न्‍यायालय ने राहत दी है। उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है।

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने काजल हिंदुस्तानी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। उनपर उडुपी में ‘लव जिहाद’ के खिलाफ बोलने के लिए मामला दर्ज किया गया था।

काजल ने कहा था, ‘बॉलीवुड फिल्मों का मकसद लव जिहाद का जहर बोना है। दक्षिण भारतीयों को भी उत्तर भारतीयों की तरह बॉलीवुड का बहिष्कार करना चाहिए। बॉलीवुड फिल्मों के जरिए हिंदू महिलाओं का अपमान किया जा रहा है।’

काजल ने यह भी कहा था कि पीएफआई का मतलब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नहीं है। बल्कि पीएफआई का मतलब है ‘भारत के लिए जहर। हिंदू खतरे में हैं।

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