मंडल कारा में जेल अदालत सह विधिक जागरुकता शिविर का आयोजन

झारखंड
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  • कैदियों को दी गई कानून की जानकारी

लातेहार। झालसा के निर्देश और प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह के आदेश पर रविवार को जेल अदालत सह विधिक जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मो. अब्दुल नसीर और न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी राहुल कुमार शामिल हुए।

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मो. अब्दुल नसीर ने कैदियों को कानून के विभिन्न पहलुओं को बताया। बेल, वाद की प्रक्रिया, वादों का निपटारा, डीएलएसए के द्वारा दी जाने वाली सुविधा से संबंधित जानकारी दी। उन्होंने कैदियों को उनके अधिकार और उन्हें मिलने वाली सरकारी सुविधाओं के बारे में भी बताया। कैदियों को प्लीड गील्टी, वन अधिनियम कानून एवं सुलहनीय वादों के बारे में विस्तार से बताया। कैदियों के मन में उठ रहे सवालों के जवाब भी दिये।

न्यायिक दंडाधिकारी राहुल कुमार ने कैदियों को उनके मौलिक अधिकार एवं कर्तव्यों के बारे में बताया। उन्होंने कैदियों को जेल से निकलने के बाद मुख्य धारा में लौटने की अपील की। छोटे-मोटे मुकदमें का निपटाना सुलाह समझौता के आधार पर कराने का सुझाव भी दिया।

अधिवक्ता दीपक कुमार ने बंदियों को एलएडीसी के माध्यम से मिलने वाली सुविधाओं के बारे में बताया। कहा कि उन्हें किसी प्रकार का कानूनी सलाह व सुझाव चाहिए तो उनसे मिल सकते है।

कार्यक्रम में मंच संचालन एलएडीसी के अधिवक्ता राहुल कुमार ने किया। मौके पर प्रभारी जेलर प्रदीप मुंडा, डालसा सहायक सौरभ कुमार, पीएलवी राजकुमार सिंह सहित जेल के कर्मचारी एवं सैकडों कैदी मौजूद थे।

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