हाई कोर्ट ने दिया आदेश- संदेशखाली में रेप और जमीन हड़पने के आरोपों की होगी CBI जांच, जानें पूरा मामला

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कोलकाता। बुधवार को कलकत्ता हाई कोर्ट ने संदेशखाली में रेप और जमीन हड़पने के आरोपों की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले बंगाल के संदेशखाली में जबरन वसूली, जमीन हड़पने और यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच सीबीआई से कराई जाएगी।

संदेशखाली में ईडी अधिकारियों पर हमले की जांच सीबीआई को सौंपने के कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मंगलवार को जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच को बताया कि हाई कोर्ट ने आज साढ़े 4 बजे तक कागजात सीबीआई को सौंपने कहा है। तुरंत सुनवाई ज़रूरी है। तब कोर्ट ने कहा कि आप रजिस्ट्रार के पास जाइए। वह चीफ जस्टिस से निर्देश लेंगे।

बताते चलें कि, संदेशखाली में महिलाओं से यौन शोषण और जमीन हड़पने के आरोपी शाहजहां शेख को 29 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। तृणमूल कांग्रेस नेता को बंगाल पुलिस द्वारा 55 दिनों की भागदौड़ के बाद पकड़ा गया था। इसके बाद उसे सीबीआई को सौंप दिया गया।

शाहजहां और उसके दो साथियों शिबू हाजरा और उत्तम सरदार पर महिलाओं से गैंगरेप का आरोप है। इस मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है।