रांची। न्यूनतम मजदूरी की दरों में की गई बढ़ोत्तरी के रिवीजन करने को लेकर झारखंड चैंबर के आग्रह पर श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने कमेटी गठित की है। समिति का अध्यक्ष श्रमायुक्त को बनाया गया है। समिति में संयुक्त श्रमायुक्त सह निदेशक न्यूनतम मजदूरी के अलावा झारखंड चैंबर, आदित्यपुर स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसियेशन, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस को सदस्य बनाया गया है।
यह समिति न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के प्रावधानों के अनुरूप मजदूरी दर के निर्धारण/संशोधन के लिए तार्किक तथ्य की सिफारिश करेगी। इसके लिए विभिन्न राज्यों में मजदूरी दर निर्धारण करने के लिए अपनायी गई प्रक्रियाओं को ध्यान में रखा जायेगा। उप समिति द्वारा अपना विस्तृत प्रतिवेदन एक माह के अंदर प्रस्तुत किया जायेगा।
चैंबर अध्यक्ष किशोर मंत्री ने इस निर्णय के लिए विभागीय सचिव मुकेश कुमार के प्रति आभार जताया। कहा कि राज्य के व्यापारियों और उद्यमियों के अनुकूल न्यूनतम मजदूरी दर के निर्धारण में उचित निर्णय लिये जा सकेंगे।
विदित हो कि चैंबर ने 16 अक्टूबर, 2023 को ही विभाग को अपनी आपत्ति और सुझाव दिया था। कहा था कि पूर्व की दर से अधिकतम 5 फीसदी वृद्धि ही की जाय। चिंतनीय है कि हमारे प्रतिवेदन पर बिना विचार किये या वार्ता किये, नई दर को अव्यवहारिक रूप से प्रभावी कर दिया गया है। यह भी कहा गया था कि राज्य की न्यूनतम मजदूरी दर अन्य राज्यों से भी अधिक हो गई है।
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