बीआरएस नेता के कविता की बढ़ीं मुश्किलें, कोर्ट ने 15 अप्रैल तक सीबीआई हिरासत में भेजा, जानें पूरा मामला

नई दिल्ली देश
Spread the love

नई दिल्ली। बीआरएस नेता के कविता की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। शुक्रवार को दिल्ली की एक अदालत ने भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता को कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के मामले में 15 अप्रैल तक सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है।

विशेष न्यायाधीश जस्टिस कावेरी बावेजा ने सीबीआई और कविता के वकील की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश जारी किया है। बताते चलें कि, बीते गुरुवार को सीबीआई ने कविता को तिहाड़ जेल में गिरफ्तार किया था, जहां उन्हें कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में ईडी ने गिरफ्तारी के बाद रखा है।

शुक्रवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बीआरएस नेता के कविता को सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में बीआरएस नेता के कविता को 15 अप्रैल तक सीबीआई रिमांड पर कोर्ट ने भेजा है। बताते चलें कि, गुरुवार को के कविता को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गिरफ्तार किया था। अदालत ने पांच अप्रैल को सीबीआई को कविता से जेल में पूछताछ की अनुमति दी थी।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में कविता को 15 मार्च को गिरफ्तार किया था। कविता को आपराधिक साजिश और खातों में हेराफेरी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की कुछ धाराओं के तहत सीबीआई ने हिरासत में लिया था।

सीबीआई ने कविता को आईपीसी की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) के साथ धारा 477-ए (खातों में हेराफेरी) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 (लोक सेवक को रिश्वत देने के आरोप में संबंधित अपराध) के तहत गिरफ्तार किया है।

इससे पहले सीबीआई ने विशेष अदालत से अनुमति लेने के बाद शनिवार को जेल के अंदर कविता से पूछताछ की थी। बीआरएस नेता से मामले में सह-आरोपी बुच्ची बाबू के फोन से मिले व्हाट्सएप चैट और एक भूमि सौदे से संबंधित दस्तावेजों के बारे में पूछताछ की गई थी। आरोप है कि आबकारी नीति में कथित बदलाव के लिए आम आदमी पार्टी को रिश्वत के रूप में 100 करोड़ रुपये दिए गए थे।

केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को कविता की रिमांड मिल गई है। सीबीआई अब कविता को मुख्यालय स्थित हवालात ले जाकर पूछताछ करेगी। इससे पहले ईडी ने के कविता को हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था। ईडी ने आरोप लगाया गया है कि आरोपियों में से एक विजय नायर को AAP नेताओं की ओर से साउथ ग्रुप नामक समूह से कम से कम 100 करोड़ रुपये की रिश्वत मिली।