
रांची। झारखंड की राजधानी रांची के कई इलाकों में धारा 144 लगा दी गई है। अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, रांची ने धारा-144 लागू करने का निर्देश दिया है। यह 12 मार्च से 10 मई, 2024 (60 दिन) या अगले आदेश जो पूर्व लागू हो, तक रहेगा।
अनुमंडल दंडाधिकारी उत्कर्ष कुमार द्वारा धारा-144 लागू करने का निर्देश दिया गया। प्राप्त सूचन के अनुसार कतिपय संगठनों / दलों द्वारा धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली इत्यादि किए जाने की सूचना है। हाल के दिनों में पूर्व में निर्धारित स्थान जाकिर हुसैन पार्क की जगह यह कार्यक्रम राजभवन मुख्य द्वार, मुख्यमंत्री आवास, कांके रोड पर भी हो रहे हैं।
इस प्रकार के कार्यक्रमों से सरकारी काम-काज में व्यवधान उत्पन्न होने के साथ-साथ यातायात व्यवस्था बाधित होने एवं विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने और लोक परिशांति भंग होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। इसके मद्देनजर धारा-144 लागू करने का निर्देश दिया गया है।
इन जगहों पर निषेधाज्ञा
- मुख्यमंत्री आवास मोरहाबादी की चाहरदीवारी से 100 मीटर की परिधि में।
- पुराना मुख्यमंत्री आवास कांके रोड की चाहरदीवारी से 100 मीटर की परिधि में।
- राजभवन की चाहरदीवारी से 100 मीटर की परिधि में (जाकिर हुसैन पार्क को छोड़ कर)।
- झारखंड उच्च न्यायालय की चाहरदीवारी से 100 मीटर की परिधि में।
- नये विधान सभा की चाहरदीवारी से 500 मीटर की परिधि में।
- प्रोजेक्ट भवन, नेपाल हाउस की चाहरदीवारी से 100 मीटर की परिधि में।
- प्रोजेक्ट भवन, एच.ई.सी. धुर्वा की चाहरदीवारी से 200 मीटर की परिधि में।
इसपर रहेगा प्रतिबंध
बिना सक्षम प्राधिकार के पुर्वानुमति के किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन करना। सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों एवं न्यायालय कार्य एवं धार्मिक और अंत्येष्टि कार्यक्रम को छोडकर)।
किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, जैसे-बंदूक, राईफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलना या चलना। (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)।
किसी प्रकार के हरवे हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर निकलना या चलना। (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)।
बिना सक्षम प्राधिकार के पुर्वानुमति के किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक मंत्र का व्यवहार करना। (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)।
यह आदेश जिला प्रशासन द्वारा प्रतिनियुक्त किसी भी पदाधिकारी अथवा बल पर लागू नहीं होगा।
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