चुनाव आयुक्‍तों की चयन समिति में सीजेआई को शामिल करने पर केंद्र ने सौंपा जवाब, जानें

नई दिल्ली देश
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नई दिल्‍ली। केंद्र सरकार ने चुनाव आयुक्तों की चयन समिति में सीजेआई को शामिल करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट को जवाब सौंप दिया है। इस मामले में 21 मार्च को कोर्ट में सुनवाई होनी है।

चुनाव आयुक्तों की चयन समिति में सीजेआई को भी रखने की मांग कर रहे याचिका दायर किया गया है। इस मामले में याचिकाकर्ता ने कहा कि सुनवाई से 1 दिन पहले नई नियुक्ति हो गई। यह गलत है।

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि आप इस नियुक्ति पर आवेदन दाखिल कीजिए। हम 21 मार्च को उसे सुनेंगे, लेकिन संसद से पारित नए कानून पर विस्तृत सुनवाई के बिना रोक नहीं लगाएंगे।

केंद्र सरकार ने चुनाव आयुक्‍तों के चयन समिति में सीजेआई को शामिल करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दाखिल किया है। केंद्र सरकार ने चुनाव आयुक्‍तों की नियुक्ति रद्द करने की मांग का विरोध किया।

केंद्र ने कहा कि यह दलील गलत कि आयोग तब स्वतंत्र होगा, जब चयन समिति में जज हों। चुनाव आयुक्तों की योग्यता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। याचिका का मकसद राजनीतिक विवाद खड़ा करना है।

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