रांची। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को हेमंत सोरेन को बड़ा झटका दिया है। प्रवर्तन निदेशालय की विशेष अदालत के बाद झारखंड हाईकोर्ट से भी उनकी याचिका खारिज हो गई है।
इसके साथ ही यह तय हो गया कि, हेमंत सोरेन अब विधानसभा के बजट सत्र में शामिल नहीं हो पाएंगे। ईडी की विशेष अदालत पहले ही झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका खारिज कर चुकी है।
ईडी की विशेष अदालत ने झारखंड के पूर्व सीएम को विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति देने से इंकार कर दिया, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के नेता ने हाईकोर्ट का रुख किया था। अब झारखंड हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है।
झारखंड के पूर्व सीएम की याचिका पर मंगलवार (27 फरवरी) को सुनवाई हुई थी। इसके बाद कोर्ट ने कहा था कि बुधवार (28 फरवरी) को भी इस मामले की सुनवाई जारी रहेगी। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने आज उनकी याचिका को खारिज कर दिया।
इससे पहले जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। झामुमो नेता की ओर से उनके वकील ने पीएमएलए कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए क्रिमिनल रिट पिटीशन फाइल की थी।
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ने महाधिवक्ता के जरिए कोर्ट से आग्रह किया था कि उन्हें विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति दी जाए। लेकिन, जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। ईडी की विशेष अदालत ने झामुमो नेता पर दर्ज पीएमएलए की विशेष धाराओं का हवाला देते हुए उनको विधानसभा के सत्र में शामिल होने की अनुमति देने से इंकार कर दिया था।
जानें कब-कब क्या हुआ
• ईडी की विशेष अदालत के खिलाफ पहुंचे थे कोर्ट
• 27 फरवरी को भी हाईकोर्ट में हुई थी हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई
• जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद ने सुरक्षित रख लिया था फैसला
• ईडी की विशेष अदालत ने खारिज कर दी थी याचिका