रांची (Jharkhand )। झारखंड के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों (TGT) का अंतर जिला स्थानांतरण कर दिया गया है। इसका आदेश माध्यमिक शिक्षा निदेशक सुनील कुमार ने 29 जनवरी, 2024 को जारी किया। स्थानांरतण में कई तरह की शर्तें भी लगाई गई है।
ये हैं शर्तें
नये जिले में स्थानांतरित शिक्षकों का वेतनमान वही होगा, जिस वेतनमान में वे इस अंतर जिला स्थानांतरण के पूर्व कार्यरत थे।
उक्त स्थानांतरित शिक्षकों की वरीयता कार्यरत वेतनमान में नये जिला संवर्ग में उनके जिला में योगदान की तिथि से निर्धारित होगी। तथापि सेवानिवृति पावनाओं के लिए उनकी पूर्व सेवा की भी गणना की जायेगी।
सभी स्थानांतरण शिक्षकों के अनुरोध पर किये गये है। उन्हें स्थानांतरण यात्रा भत्ता अनुमान्य नहीं होगा।
स्थानांतरित शिक्षकों की उक्त सूची में यदि कोई ऐसे शिक्षक भी पाये जाते है जिनकी सेवा नियमित नहीं है, जो विधिवत् नियुक्त नहीं है, उन शिक्षकों के स्थानांतरण आदेश का अनुपालन नहीं किया जाये। इसकी सूचना निदेशक माध्यमिक शिक्षा को अविलंब दी जाय।
स्थानांतरण शिक्षक की उक्त सूची में यदि ऐसे शिक्षक हों जिनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही लंबित हो तो संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी वैसे शिक्षकों के विरूद्ध लंबित विभागीय कार्यवाही के सम्पूर्ण अभिलेखों की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखते हुए, मूल प्रति मुहरबंद कर संबंधित शिक्षक के नये पदस्थापन जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। नये पदस्थापन जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी इस पर अविलंब कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
स्थानांतरित जिले में पदस्थापन के बाद ही संबंधित शिक्षक मूल पदस्थापित जिले से विरमित होंगे। स्नातक प्रशिक्षित पद के विरूद्ध कार्यरत शिक्षकों का स्थानांतरण आदेश स्थानांतरित जिला में पद उपलब्धता पर ही प्रभावी माना जायेगा।
शिक्षक/शिक्षकाओं को पदस्थापित जिले से विरमित करने के पूर्व संबंधित जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी उनसे यह प्रमाण-पत्र प्राप्त लेंगे कि स्थानांतरित जिले में इच्छित विद्यालय में पदस्थापन के लिए दावा नहीं करेंगे।
ये है पूरी सूची




































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