- जीरो टॉलरेंस और मिशन शक्ति की नीति अंतर्गत हुई कार्रवाई
लखनऊ। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने पर अधिशासी अधिकारी (ईओ) को निलंबित कर दिया गया है। निदेशक नगरीय निकाय निदेशालय इससे सबंधित आदेश जारी कर अधिशासी अधिकारी को स्थानीय निकाय निदेशालय से सम्बद्ध कर दिया है। यह मामला उत्तर प्रदेश के नगर पालिका परिषद, अहरौरा (मिर्जापुर) का है।
यह कार्रवाई नगर पालिका परिषद, अहरौरा (मिर्जापुर) के अधिशासी अधिकारी राम दुलार यादव पर की गई है। निदेशक द्वारा आदेश के मुताबिक यादव का सोशल मीडिया/व्हाट्सऐप ग्रुप में क्षेत्रीय नागरिकों एवं महिलाओं के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी किये जाने का वीडियो वायरल हुआ है।
अधिशासी अधिकारी राम दुलार यादव को प्रथम दृष्ट्या दोषी पाये जाने के कारण तात्कालिक प्रभाव से निलंबित करते हुए स्थानीय निकाय निदेशालय से सम्बद्ध कर दिया गया है। अनुशासनिक कार्रवाई के लिए उपनिदेशक श्रीमती विजेता, उप निदेशक, नगर निकाय निदेशालय को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया है। आदेश के मुताबिक निलम्बन अवधि में राम दुलार यादव को जीवन निर्वाह भत्तों की धनराशि अर्ध औसत वेतन पर अथवा अर्ध वेतन पर देय अवकाश वेतन के बराबर देय होगा। उन्हें जीवन निर्वाह भत्तों की धनराशि पर मंहगाई भत्ता यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय है, भी अनुमन्य होगा।
हालांकि अधिकारी को जीवन निर्वाह भत्ते के साथ कोई मंहगाई भत्ता देय नहीं होगा, जिन्हें निलम्बन के पूर्व प्राप्त वेतन के साथ कोई मंहगाई भत्ते अथवा मंहगाई भत्ते का उपान्तिक समायोजन प्राप्त नहीं था। निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी इस शर्त पर देय होंगे। जब इसका समाधान हो जाये कि उनके द्वारा उक्त मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है, जिसके लिए उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य है।
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