नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवादित परिसर के सर्वे के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश में फिलहाल दख़ल से मना किया। इस मामले में किसी तरह का अंतरिम आदेश नहीं दिया। अगली सुनवाई 9 जनवरी, 2024 को होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह सभी मुकदमों को इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर करने को चुनौती देने वाली मस्ज़िद पक्ष की याचिका 9 जनवरी, 2024 को सुनेगा। फिलहाल किसी अंतरिम आदेश की कोई जरूरत नहीं है।
इस मामले में हिन्दू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि शाही ईदगाह मामले में कल जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश पारित किया था, उस आदेश को आज वर्चुअली शाही ईदगाह मस्जिद और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने मांग की थी की इलाहाबाद हाई कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगा दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इसे इंकार कर दिया। कोर्ट ने कहा यह केस 9 जनवरी के लिए निर्धारित है, हम उसी दिन उसको सुनेंगे।
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