रांची (Jharkhand)। झारखंड की राजधानी रांची के एक इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। इसका आदेश जारी कर दिया गया है। इसका उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जा सकती है। निषेधाज्ञा 28 दिसंबर, 2023 से प्रभावी होगा।
झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा द्वारा 28 दिसंबर, 2023 को मोरहाबादी मैदान से रैली के रूप में चलकर मुख्यमंत्री आवास पर अनिश्चितकालीन घेरा डालो डेरा डालो किए जाने की सूचना है। झारखंड सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 29 दिसंबर, 2023 को मोरहाबादी मैदान में कई कार्यक्रम/समारोह प्रस्तावित हैं।
उक्त घेराव-प्रदर्शन, जुलूस, रैली एवं अन्य इस प्रकार के कार्यक्रमों से सरकारी काम-काज में व्यवधान उत्पन्न होने के साथ-साथ यातायात व्यवस्था बाधित होने एवं विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की आशंका है। लोक परिशांति भंग होने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता है।
अतः इस आलोक में अनुमंडल दण्डाधिकारी, सदर, रांची ने दं०प्र०सं० की धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रांची सदर अनुमंडल अंतर्गत मोरहाबादी मैदान एवं मुख्यमंत्री आवास के 200 मीटर की परिधि क्षेत्र में निषेधाज्ञा जारी किया है। यह निषेधाज्ञा 28 दिसंबर, 2023 के पूर्वाह्न 6 बजे से 29 दिसंबर, 2023 के रात 11 बजे तक के लिए लागू रहेगा।
इन बातों का रखना है ख्याल
- बिना सक्षम प्राधिकार के पुर्वानुमति के किसी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन करना (सरकारी कार्यक्रमों को छोड़कर)।
- किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, जैसे-बंदुक, राईफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)।
- किसी प्रकार के हरवे-हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गहासा-भाला आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)।
- बिना सक्षम प्राधिकार के पुर्वानुमति के किसी प्रकार के ध्वनि-विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों को छोड़कर)।
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